ओह..! यह पत्र मैंने नहीं साइन किया
अमेठी : मुख्यमंत्री संदर्भित समन्वित शिकायत निस्तारण प्रणाली (आइजीआरएस) में फर्जीवाड़ा सामने आया
अमेठी : मुख्यमंत्री संदर्भित समन्वित शिकायत निस्तारण प्रणाली (आइजीआरएस) में फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिले के एक एसडीएम ने निस्तारण प्रणाली पर आनलाइन निस्तारण पत्र पर खुद का हस्ताक्षर न होने की बात शिकायतकर्ता से वाट्सएप पर सवाल के जबाब के दौरान साफ-साफ लिखी है। जबकि आनलाइन निस्तारण प्रणाली में एसीएम के हस्तांतरण के साथ मामले का निस्तारण करने की बात कही गई है। शिकायतकर्ता ने इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी की जमीन को लेकर शिकायत की थी और निस्तारण में पुलिस के मामले का हवाला देकर मामले को निस्तारित दिखा दिया गया है।
इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी फुरसतगंज से निष्कासित ट्रेनी पायलट उन्नाव जिले के भावोमऊ असोहा निवासी अनुपम वर्मा ने बीते 20 जनवरी को जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी तिलोई को आइजीआरएस पोर्टल के माध्यम से 'इग्रुवा की जमीन पर कमीशन बाबत दो सौ दो करोड़ का आनन फानन अवैध निर्माण' शीर्षक के तहत नौ विंदुओं वाला शिकायती पत्र भेजा था। आरजीआरएस पर आनलाइन शिकायत का निस्तारण छह फरवरी को कर दिया गया और एसडीएम तिलोई के हस्ताक्षर के साथ जन सुनवाई संदर्भ संख्या के साथ जिलाधिकारी अमेठी को यह बताया गया कि उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार से कराई गई। जांच में पाया गया कि उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट फुरसतगंज थाने में पंजीकृत है, विवेचना गतिमान है। प्रकरण में तहसील स्तर से कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। आख्या के बाबत जब अनुपम ने एसडीएम तिलोई के सरकारी वाट्सएप नंबर पर बात की तो उन्होंने माना कि यह पत्र उनकी साइन से नहीं जारी हुआ है। एसडीएम तिलोई ने अनुपम के सवाल के जबाब में लिखा कि 'ओह.! यह पत्र मैने नहीं साइन किया है। शायद जल्दबाजी के कारण तहसीलदार ने अपने हस्ताक्षर से भेजा है। मै दिखवाता हूं कि यह पत्र किन परिस्थितियों में जारी हुआ?' एसडीएम अशोक कुमार शुक्ला व अनुपम के बीच यह सवाल जबाब आठ दिन पहले हुआ। एसडीएम तिलोई के सरकारी नंबर 9454416632 पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका नंबर बंद मिला। जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने कहाकि शिकायत मिलने पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
अनुपम व इग्रुआ प्रबंधन में है विवाद
अनुपम ने 12 जनवरी को इग्रुवा के डायरेक्टर बीके वर्मा सहित तीन अन्य पर धोखाधड़ी व एससीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसकी जांच सीओ तिलोई डा. बीनू सिंह द्वारा की जा रही है। अनुपम ने संस्थान में 25 जुलाई 2015 को दाखिला लिया था। 15 दिसंबर 2016 को उसे अयोग्य मानते हुए अकादमी से निकाल दिया गया। 20 जनवरी को एसडीएम तिलोई से मिल अकादमी के निदेशक द्वारा गलत तरीके से विमानन विवि को जमीन देने का आरोप लगाया।