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तहसीलदार, निवर्तमान डीपीआरओ व बीएसए पर लगा अर्थदंड

राज्य सूचना आयोग ने करवाई की। आदेश का अनुपालन तीन माह में सुनिश्चित करा रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 12:22 AM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 12:22 AM (IST)
तहसीलदार, निवर्तमान डीपीआरओ व बीएसए पर लगा अर्थदंड
तहसीलदार, निवर्तमान डीपीआरओ व बीएसए पर लगा अर्थदंड

अंबेडकरनगर : वांछित सूचना नहीं दिए जाने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने जनपद में तैनात रहे निवर्तमान अधिकारियों समेत वर्तमान चार अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया है।

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जनपद निवासी शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने संबंधित विभागों से जुड़ी सूचना आरटीआई के तहत इन अधिकारियों से मांगी थी। तय समयावधि में सूचना नहीं दिए जाने अथवा अपूर्ण सूचना देने पर राज्य सूचना आयोग ने टांडा के तहसीलदार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में आरोपित अधिकारी के वेतन से आरोपित जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराए जाने को कहा है। इसके अलावा महात्मा गोविद साहब इंटर कॉलेज देल्हूपुर के हरेंद्र प्रताप सिंह पर भी आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक को आरोपित के वेतन से यह धनराशि राजकोष में जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जबकि जिले में तैनात रहे वर्तमान जिला पंचायत राज अधिकारी राम आशीष चौधरी पर भी 15 हजार रुपये का अर्थदंड आयोग ने अधिरोपित किया है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। आयोग ने जिलाधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक से उक्त आदेश का अनुपालन तीन माह में सुनिश्चित कराते हुए रिपोर्ट भेजने को कहा है।


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