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रूटचार्ट पर नहीं अमल और परमिट की आड़ में चलती मनमानी

परमिट में 16 किलोमीटर की परिधि में संचालन की अनुमति.ई-रिक्शा के लिए परमिट और रूट का नहीं हुआ है निर्धारण.

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Jun 2020 12:07 AM (IST)Updated: Sun, 28 Jun 2020 06:11 AM (IST)
रूटचार्ट पर नहीं अमल और परमिट की आड़ में चलती मनमानी
रूटचार्ट पर नहीं अमल और परमिट की आड़ में चलती मनमानी

अंबेडकरनगर : राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर राज्यमार्गों पर टैंपो व टैक्सी समेत डग्गामार वाहनों की भरमार सरेआम है। जनपद में 8083 वाहनों को परमिट जारी हुई है। इसमें ट्रक 2018, बस 184, टैक्सी 1665, टैंपो 2575 और स्कूल बस 641 हैं। परिवहन विभाग के नियमों का पालन कराने के लिए सरकारी मशीनरी फिलहाल नाकाम है। रूटचार्ट बनाने पर भी अमल नहीं किया गया है। ऐसे में जनपद मुख्यालय से लेकर ग्रामीणांचल तक के विभिन्न मार्गों पर टैक्सी व टैंपो वाहनों को परमिट केंद्र बिदु से 16 किलोमीटर की परिधि निर्धारित होती है। इस दायरे में वह प्रत्येक मार्ग पर बेखौफ फर्राटा भरते हैं। परमिट मानकों का अनुपालन कराने में भी सख्ती नहीं होने से वाहन चालक निर्धारित केंद्र बिदु से अधिक दूरी का सफर तय करते हैं। वहीं हाईवे और शहर के मार्गों पर दौड़ते नजर आते हैं। कुछ दिनों पहले तक रेलवे स्टेशन के आसपास इनकी भरमार दिखती थी। साबुन वाली गली, फ्लाइओवर के नीचे और बस अड्डे पर मैजिक, टैंपो, जीप आदि खड़े मिलते थे। अनलॉक की छूट के बाद मनमानी दोबारा शुरू है। ई-रिक्शा के संचालन को फिलहाल कोई नियम निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे में शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर गली-कूचों में सवारियों को बैठाने के साथ माल ढुलाई में यह दौड़ लगाते रहते हैं। नियमों का पालन नहीं करने से जिला मुख्यालय दिनभर जाम के झाम में उलझा रहता है। उधर परिवहन निगम को इससे नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में निगम के अधिकारी कई बार शासन तक को पत्र लिख चुके हैं।

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टैक्सी और टैंपो वाहनों के संचालन के लिए मंडल मुख्यालय से परमिट जारी होती है। इसके अनुसार वाहनों का संचालन कराया जाता है। चेकिग में मनमानी करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाता है। बसों के संचालन के लिए रूटचार्ट निर्धारित किया गया है। इसका सख्ती से पालन कराया जाता है।

केएन सिंह, एआरटीओ

अंबेडकरनगर


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