Move to Jagran APP

नगर पंचायत अध्यक्ष पर पशु क्रूरता का मुकदमा

पशु चिकित्साधिकारी ने बसखारी पुलिस को तहरीर दी। पशु आश्रय स्थल को बजट नहीं देने का आरोप है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Sep 2020 12:28 AM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 05:08 AM (IST)
नगर पंचायत अध्यक्ष पर पशु क्रूरता का मुकदमा
नगर पंचायत अध्यक्ष पर पशु क्रूरता का मुकदमा

अंबेडकरनगर : नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की अध्यक्ष शबाना खातून के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम तथा पशुओं को कुपोषित कर अकारण वध की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। शनिवार देर शाम पशु चिकित्साधिकारी बसखारी ने तहरीर दी थी।

loksabha election banner

नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा द्वारा ग्राम पंचायत हरैया के महमूदपुर रामदीन सिंह गांव में पशु आश्रय केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसमें शासनादेश के अनुसार पशुओं के लिए चारा-पानी का प्रबंध नगर पंचायत स्तर पर कराया जाना था। पशुओं को लगभग एक माह से संतुलित पशु आहार और चारे का प्रबंध नगर पंचायत स्तर पर नहीं किया गया। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश वर्मा ने अधिशासी अधिकारी राजमणि वर्मा व नगर पंचायत अध्यक्ष शबाना खातून को बिल भुगतान के लिए अनुरोध किया था। शनिवार को नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा बिल के भुगतान के साथ चारा-पानी का प्रबंध नहीं किए जाने की बात कही गई। इस पर पशु चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश वर्मा ने उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराते हुए बसखारी थाने में तहरीर दी।

बसखारी थानाध्यक्ष पीएन तिवारी ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पर पशु क्रूरता अधिनियम तथा धारा 429 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपित की तलाश की जा रही है। हालांकि फोन पर नगर पंचायत अध्यक्ष शबाना खातून ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि शासन और डीएम को धनाभाव के बारे में गत दो सितंबर को ही अवगत कराया गया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.