'मानव तस्करी विश्व में गंभीर समस्या'
बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य मानव तस्करी की श्रेणी में आते हैं।
अंबेडकरनगर : जिला कारागार में मंगलवार को मानव तस्करी विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि मानव तस्करी की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से कोई कार्य करवाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य मानव तस्करी की श्रेणी में आते हैं। मानव तस्करी विश्व में गंभीर समस्या है। यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें लोगों को उनके शोषण के लिए खरीदा एवं बेचा जाता है।
जेल अधीक्षक हर्षित मिश्र ने बताया कि 60 फीसद से अधिक मामलों में पीड़ितों को उनके देश की सीमाओं से बाहर ले जाने के बजाय देश के अंदर ही उनकी तस्करी की जाती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आकड़ों के अनुसार यौन उत्पीड़न के लिए तस्करी देश की सीमाओं से बाहर किए जाने की आशंका अधिक होती है, जबकि श्रम के मामलों में मानव तस्करी सामान्यत: अपने ही देश में की जाती है। जेलर रमाकांत दोहरे, उप करपाल राजेश कुमार, देवनाथ यादव, इशरतुल्लाह, विकास सिंह व भारती आदि मौजूद रहे।