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विभागीय लापरवाही से मातृत्व वंदना से वंचित पात्र

अंबेडकरनगर : जिले मातृत्व वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं को नहीं मिल रहा है। विभागीय ल

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Dec 2018 10:21 PM (IST)Updated: Mon, 17 Dec 2018 10:21 PM (IST)
विभागीय लापरवाही से मातृत्व वंदना से वंचित पात्र
विभागीय लापरवाही से मातृत्व वंदना से वंचित पात्र

अंबेडकरनगर : जिले मातृत्व वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं को नहीं मिल रहा है। विभागीय लापरवाही के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश को इस योजना की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में पहली बार मां बनने वाली महिलाओं का पंजीयन ही नहीं हो पाता है। इससे योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाती हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2017 से नवंबर 2018 तक प्रथम किस्त के रूप में 29 हजार 641 महिलाओं को लाभ मिल सका है। वहीं दूसरी किस्त में महज 16 हजार 242 तथा अंतिम व तीसरी किस्त में 6504 महिलाओं को ही लाभ मिल सका है। इस योजना में जिन महिलाओं को तीन किस्तों में पांच हजार रूपये मिला है उनमें नौ हजार 902 महिलाएं ही शामिल हैं।

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-योजना में पंजीयन कराना अनिवार्य

-अंबेडकरगनर : मातृत्व वंदना योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराते ही गर्भवती इस योजना के लाभ की हकदार हो जाएंगी। फिर वह चाहे निजी अस्पताल में प्रसव और सारे एनसी चेकअप कराएं या फिर सरकारी अस्पताल में। निजी अस्पताल में एएनसी चेकअप के सारे दस्तावेज महिला के पास होना अनिवार्य है। क्षेत्र की आशा, एएनएम को पूरी सूचना देनी होगी।

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-सभी आय वर्ग की महिलाओं को लाभ-

अंबेडकरनगर : मातृत्व वंदना योजना में दिये जाने वाले पांच हजार रुपये के अलावा महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ मिलेगा। जिससे शहरी महिलाओं को कुल छह हजार रुपये और ग्रामीण महिलाओं को 6,400 रुपये मिलेंगे। इस योजना का लाभ सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा। इसके तहत पहली बार गर्भवती होने वाली प्रत्येक महिला को पाच हजार रुपये दिए जाएंगे।

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-जच्चा-बच्चा की जांच और टीकाकरण जरूरी-

अंबेडकरनगर : योजना का मकसद गर्भवतियों को भरण पोषण, टीकाकरण और गर्भवस्था की सारी जांचें पूरी करवाना है। इसलिए यह पैसे एक साथ न मिलकर तीन किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त में एक हजार रुपये पहले एएनसी चेकअप के दौरान यानी 150 दिनों के अंदर, दूसरी किस्त में दो हजार रुपये 180 दिनों के अंदर और तीसरी किस्त में दो हजार रुपये प्रसव के बाद बच्चे के ड ढ़ माह के होने के बाद दिए जाने का प्राविधान है।

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योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आशा एवं एएनएम द्वारा पंजीयन अवश्य कराएं। योजना के बावत स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है। -अजय कुमार ¨सह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक,

राष्ट्रीय ग्रमीण स्वास्थ्य मिशन, अंबेडकरनगर


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