Move to Jagran APP

चेक बाउंस मामले में आरोपित को छह माह की सजा

अंबेडकरनगर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास ¨सह ने चेक के अनादरण (बाउंस)के मामले में

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 11:43 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 11:43 PM (IST)
चेक बाउंस मामले में आरोपित को छह माह की सजा
चेक बाउंस मामले में आरोपित को छह माह की सजा

अंबेडकरनगर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास ¨सह ने चेक के अनादरण (बाउंस)के मामले में फैसला देते हुए छह माह का कारावास व 10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 20 हजार रुपये राज्य कोष में व शेष धनराशि परिवादी को देने का आदेश दिया है।

loksabha election banner

गुजरात प्रांत के सूरत जिले के मेसर्स सुशीला ¨सथेटिक प्राइवेट लिमिटेड को सात लाख 21 हजार 900 रुपये के भुगतान के लिए बसखारी थाना क्षेत्र के बसखारी बाजार निवासी मेसर्स कामनी साड़ी सेंटर के मालिक श्रवण कुमार पांडेय द्वारा तीन चेक दिया गया था। तीनों चेकों को उसने बैंक में लगाया तो खाते में धनराशि न होने के कारण तीनों चेक अनादरित हो गए। पीड़ित ने उसको वैधानिक नोटिस भेज तो उसने बताया कि वह भुगतान के लिए दोबारा चेक को बैंक में लगाएं। जब वह चेक को लगाने गया तो एक चेक माल बाधित हो चुका था। दो चेकों को लगाया तो वो भी अनादरित हो गए। पीड़ित ने न्यायालय पर मेसर्स कामनी साड़ी सेंटर के विरुद्ध परिवाद दायर किया। परिवाद में सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने दोष सिद्ध करते हुए अर्थदंड व सजा सुनाई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.