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गैरइरादतन हत्या व दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : कोतवाली टांडा क्षेत्र के पूरा खरगदासपुर निवासी सवितानंद पांडेय गत 20 अगस्त की

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 11:43 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 11:43 PM (IST)
गैरइरादतन हत्या व दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज
गैरइरादतन हत्या व दुष्कर्म के आरोपित की जमानत खारिज

अंबेडकरनगर : कोतवाली टांडा क्षेत्र के पूरा खरगदासपुर निवासी सवितानंद पांडेय गत 20 अगस्त की शाम को सीएचसी पकड़ी भोजपुर में पैसा जमा करने गया था। शाम को परिवार वालों को सूचना मिली कि सड़क के किनारे रद्दन का पूरा के पास मरणासन्न स्थिति में पड़ा है। पीड़ित परिवार अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद पता चला कि रद्दन का पूरा निवासी रंजीत, राजा उर्फ राजू व रोहित लूटपाट व छिनैती के इरादे से रास्ते में बैठे थे और शाम को मृतका को लूटपाट के इरादे से मार पीट कर हत्या कर दिए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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सम्मनपुर थाना क्षेत्र निवासिनी 20 वर्षीय किशोरी गत आठ अगस्त की शाम को नित्यक्रिया के लिए खेत में गयी थी। इसी वक्त वहां पर उक्त थाना क्षेत्र के संजरपुर निवासी अंकित राजभर पुत्र श्यामू राजभर आया और युवती के साथ दुष्कर्म किया। शोर पर लोग वहां आने लगे तो वह भाग गया। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंडल कारागार में निरुद्ध गैरइरादतन हत्या के आरोपित रंजीत कुमार व दुष्कर्म के आरोपित अंकित राजभर ने न्यायालय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।


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