विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने धोखाधड़ी में दर्ज केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी चुनौती, सरकार से जवाब तलब
कानपुर के बिकरू कांड में मारे गए अभियुक्त विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचना करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका दाखिल करके प्राथमिकी रद करने की मांग की गई है।
प्रयागराज, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के बहुचर्चित बिकरू कांड में मारे गए अभियुक्त विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचना करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका दाखिल करके प्राथमिकी रद करने की मांग की गई है। इस मामले में ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने इस मामले में यूपी सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
हाई कोर्ट में याची का पक्ष अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र ने रखा। इनका कहना था कि याची के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और कूचरचना करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। उस पर दूसरे का मोबाइल फोन आपराधिक कार्य के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है।
याची अधिवक्ता का कहना था कि यदि ऐसा हुआ है तो मुकदमा जिस व्यक्ति का मोबाइल इस्तेमाल हुआ है उसे दर्ज कराने का अधिकार है। इसमें धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है और न ही पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याची अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है।