यूपी शिक्षक भर्ती : ओबीसी कैटेगरी को वरीयता से जिला आवंटन नहीं, सचिव को अवमानना नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी के चयनित अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता के जिले आवंटित न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी कैटेगरी के ऐसे चयनित सहायक अध्यापकों जो मेरिट अधिक होने के कारण जनरज कैटेगरी में चले गए हैं, को उनकी वरीयता के जिले आवंटित न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
बादल मलिक और 11 अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनवाई की। याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक याचीगण ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट में ऊपर होने के कारण वह जनरल कैटेगरी में चले गए। इसलिए विभाग ने उनको वरीयता वाले जिले आवंटित नहीं किए हैं, जबकि उनसे मेरिट में काफी नीचे के अभ्यर्थियों को वरीयता वाले जिले दिए गए हैं। याचीगण ने अपने गृह जिले को वरीयता दी थी। इस पर हाई कोर्ट ने 29 अगस्त 2019 को याचीगण को उनकी वरीयता के जिले आवंटित करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर अब 18 अगस्त 2020 को सुनवाई होगी।