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कोरोना कर्फ्यू कई दिन बढ़ा दिए जाने से मुसीबत, प्रयागराज में खानपान की वस्तुओं की गहराती जा रही किल्लत

शहर में बहुत से लोग रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं। ऐसे में उनके द्वारा शुक्रवार रात से कोरोना कर्फ्यू लागू होने के पहले तीन दिनों की खाद्य सामग्रियों का इंतजाम कर लिया गया था। लेकिन पहले तीन दिन के बाद दो दिन कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया था।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 11:15 AM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 11:15 AM (IST)
कोरोना कर्फ्यू कई दिन बढ़ा दिए जाने से मुसीबत, प्रयागराज में खानपान की वस्तुओं की गहराती जा रही किल्लत
दुकानें बंद होने लोगों के घरों में खाद्य एवं अन्य जरूरी सामग्रियों का संकट खड़ा हो गया है।

प्रयागराज, जेएनएन। कोविड-19 की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। अब इसे अगले सोमवार सुबह तक कर दिया गया है। इससे बहुत से लोगों के घरों में खाद्य एवं अन्य जरूरी सामग्रियों का संकट खड़ा हो गया है। खानपान की वस्तुएं समाप्त होने से लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। उन्हें आस-पड़ाेस से मदद लेकर घर का खर्च चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

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रोज कमाने खाने वाले कहां से खरीदें राशन

शहर में बहुत से लोग रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं। ऐसे में उनके द्वारा शुक्रवार रात से कोरोना कर्फ्यू लागू होने के पहले तीन दिनों की खाद्य सामग्रियों का इंतजाम कर लिया गया था। लेकिन, पहले तीन दिन के बाद दो दिन कफ्र्यू और बढ़ा दिया गया था। अब इसे फिर बढ़ाकर सोमवार तक कर दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान किराना की दुकानें भी न खुलने से लोगों को आटा, दाल, चावल, तेल, घी, ब्रेड, दूध समेत अन्य सामग्रियां भी नहीं मिल पा रही हैं। किसी मोहल्ले के गली-कोने में कोई चोरी-छिपे दुकान खोलकर सामान दे भी दिया तो उसके वह मुंहमांगा दाम वसूल रहा है।

होम डिलेवरी के लिए कहा दुकानदारों से

वहीं, प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय अरोरा का दावा है कि उनकी अपर जिलाधिकारी नगर अशोक कनौजिया से हुई वार्ता में शहर में सब्जी, किराना व दवा की फुटकर दुकानें खुलने की बात कहीं गई। लेकिन, जिन बाजार अथवा इलाकों में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहां दवा व किराना की दुकानें खुल तो सकती हैं लेकिन, दुकानों पर ग्राहकों को सामान की बिक्री की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन के तहत आने वाले किराना व्यापारी केवल अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों का आर्डर व मोबाइल नंबर लेकर होम डिलेवरी कर सकते हैं। यह नियम पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान बनाया गया था, इसी नियम को इस वर्ष भी लागू किया गया है।


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