New Year का जश्न मनाने वालों को इस बार देना होगा मनोरंजन कर, यह है गाइड लाइन Prayagraj News
नव वर्ष पर सार्वजनिक स्थलों होटलों क्लबों ऑडीटोरियम खेल के मैदान आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। टैक्स भी देना होगा।
प्रयागराज, जेएनएन। नए साल पर धमाल करने की लगभग सभी की तैयारी रहती है। इसके लिए हर आयु वर्ग के लोगों पर इसकी खुमारी भी है। हालांकि आपको यह जानने की जरूरत है कि इस बार अपनी मनमर्जी नए वर्ष पर धमाल नहीं कर सकेंगे। होने वाले कार्यक्रमों पर इस बार मनोरंजन कर लगेगा। साथ ही प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। बिना अनुमति के कार्यक्रमों को बंद करा दिया जाएगा। शहर में नव वर्ष पर होने वाले आयोजनों को लेकर प्रशासन ने गाइड लाइन भी जारी की है।
मनोरंजक कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी, वरना होगी कार्रवाई
नव वर्ष पर सार्वजनिक स्थलों, होटलों, क्लबों, ऑडीटोरियम, खेल के मैदान आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना पूर्व अनुमति आयोजन कराए जाने पर आयोजक और स्थल स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, ऐसे मनोरंजक कार्यक्रमों पर नियमानुसार कर देय है।
...वरना 20 हजार रुपये जुर्माना या छह माह की कैद होगी
किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब, ऑडीटोरियम, खेल के मैदान पर संगीत, गीत-नृत्य, डीजे आदि किसी भी प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसमें व्यक्तियों का प्रवेश भुगतान के माध्यम से किया जाता है तो मनोरंजन कर देना होगा। साथ ही इसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना अथवा छह माह की कैद या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
बोले, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर
सहायक आयुक्त वाणिज्य कर अरविंद वर्मा ने बताया कि शहर के होटल, गेस्ट हाउस, गार्डेन संचालकों को इसके लिए पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। शहर में काफी संख्या में ऐसे कार्यक्रमों के लिए लोग आवेदन कर रहे हैैं।