कारोबारियों के लिए है यह अच्छी खबर, मिलेगी ब्याज और अर्थ दंड माफी, तीन माह में जमा करना है बकाया कर
बकाया कर के मामलों को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। व्यापारियों के लिए ब्याज और अर्थदंड माफी योजना शुरू की गई है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और फायदा भी होगा। प्रमुख कारोबारियों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया और सराहना की है।
प्रयागराज, जेएनएन। बकाया कर के मामलों को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। व्यापारियों के लिए ब्याज और अर्थदंड माफी योजना शुरू की गई है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और फायदा भी होगा। शहर के तमाम प्रमुख कारोबारियों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया और सराहना की है।
मनोरंजन कर के तहत भी व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, उत्तर प्रदेश मूल्य संर्वधित कर अधिनियम, उत्तर प्रदेश कर अधिनियम एवं मनोरंजन कर के तहत व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी। व्यापारियों का 31 मार्च 2020 तक बकाया कर को माफ करने का आदेश हो चुका है। यदि तीन माह में बकाया कर जमा किया जाता है तो उन्हेंं अलग-अलग श्रेणियों में ब्याज और अर्थदंड की माफी मिलेगी। वाणिज्य कर के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 डीएस तिवारी ने बताया कि 25 फरवरी से ब्याज और अर्थदंड माफी योजना शुरू हो गई है। आगामी तीन माह तक बकाया कर का भुगतान करने वालों को सुविधा मिलेगी।
10 लाख तक बकाया कर पर पूरा ब्याज व अर्थदंड माफ होगा
10 लाख तक बकाया कर पर पूरा ब्याज व अर्थदंड माफ किया जाएगा। इसके साथ ही 10 लाख से एक करोड़ तक बकाया श्रेणी में पूरी बकाया राशि जमा करने पर 90 फीसद ब्याज व 100 फीसद अर्थदंड माफ होगा। एक से पांच करोड़ रुपये बकाया श्रेणी में 50 फीसद ब्याज व 100 फीसद अर्थदंड, पांच करोड़ से अधिक बकाया श्रेणी के व्यापारियों को पूर्ण मूल बकाया राशि जमा करने पर 10 फीसद ब्याज व 100 फीसद अर्थदंड माफ किया जाएगा। यह कारोबारियों के लिए फायदेमंद है।