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इलाहाबाद हाई कोर्ट में टीईटी 2019 के परिणाम को चुनौती, यूपी सरकार से मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका में परीक्षा में पूछे गए पांच सवालों के जवाब गलत होने का आरोप लगाया गया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 10:15 PM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 10:15 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट में टीईटी 2019 के परिणाम को चुनौती, यूपी सरकार से मांगी जानकारी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका में परीक्षा में पूछे गए पांच सवालों के जवाब गलत होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सरिता शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का तर्क है कि टीईटी परीक्षा का परिणाम छह फरवरी 2020 को घोषित किया गया। इसके बुकलेट सीरीज सी में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गए उत्तर सही नहीं हैं। न्यायालय ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और प्रदेश सरकार को इस मामले में एक सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।


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