Move to Jagran APP

CGST विभाग का टैक्स तीन महीने में 223 करोड़ रुपये कम हो गया Prayagraj News

इससे सरकार समय-समय पर टैक्स जमा करने की तारीखें बढ़ाती गई। नतीजा यह हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत व्यापारियों ने समय से टैक्स नहीं जमा किया।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 12 Jul 2020 09:28 AM (IST)
CGST विभाग का टैक्स तीन महीने में 223 करोड़ रुपये कम हो गया Prayagraj News
CGST विभाग का टैक्स तीन महीने में 223 करोड़ रुपये कम हो गया Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। लॉकडाउन की अवधि से ही सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए टैक्स (कर) अदा करने के लिए कई तारीखें बढाईं। हालांकि ज्यादातर व्यापारियों ने समय से टैक्स अदा नहीं किया। इससे तीन महीने में सीजीएसटी विभाग का टैक्स करीब 223 करोड़ रुपये कम हो गया। जिन व्यापारियों ने समय से टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें इसे ब्याज समेत चुकता करना होगा।

prime article banner

पिछले साल इन तीन महीनों में जुटाया था 468 रुपये राजस्‍व

पिछले वर्ष अप्रैल, मई और जून में सीजीएसटी विभाग ने करीब 468 करोड़ रुपये राजस्व जुटाया था। इस साल मार्च में लॉकडाउन लग गया। इससे सरकार समय-समय पर टैक्स जमा करने की तारीखें बढ़ाती गई। नतीजा यह हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत व्यापारियों ने समय से टैक्स नहीं जमा किया। लिहाजा, विभाग इस वर्ष इन तीन महीनों में सिर्फ 245 करोड़ रुपये ही राजस्व एकत्रित कर सका। जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 48 प्रतिशत कम है। जून महीने की टैक्स वसूली पिछले साल की तुलना में इस बार भी लगभग बराबर है। अप्रैल और मई महीने में राजस्व में बहुत कमी आई है।

विलंब से टैक्‍स जमा करने पर कारोबारियों से ब्‍याज वसूला जाएगा

गत सप्ताह सरकार ने एक जुलाई 2017 से मई 2020 तक विलंब से टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों से (निल रिटर्न के मामले को छोड़कर) अधिकतम पांच सौ रुपये लेट फीस लेने के निर्देश जारी कर दिया है, लेकिन ब्याज देना पड़ेगा। मासिक रिटर्न के मामले में भी विलंब से टैक्स जमा करने पर कारोबारियों से ब्याज वसूला जाएगा। प्रयागराज कमिश्नरी के तहत आने वाले 12 जिलों में लगभग 73 हजार करदाता पंजीकृत हैं। सीजीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव चंदेल ने बताया कि मई और अप्रैल में टैक्स में ज्यादा गिरावट हुई। जिन व्यापारियों ने टैक्स नहीं जमा किया है। उन पर लेट फीस नहीं लगेगी मगर उन्हें ब्याज सहित टैक्स देना पड़ेगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.