GST Samadhan Yojna : सरकार ने व्यापारियों को राहत दी, अब वार्षिक रिटर्न जमा करने की मिली और मोहलत
GST Samadhan Yojna समाधान योजना के दायरे में आने वाले कारोबारी अब 31 अक्टूबर तक वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-4 जमा कर सकेंगे। प्रयागराज के कारोबारियों को भी लाभ होगा।
प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में सभी परेशान हैं। ऐसे में व्यापारियों के लिए यह राहत भरी खबर है। वह यह कि सरकार ने व्यापारियों को एक और राहत दी है। समाधान योजना के दायरे में आने वाले कारोबारी अब 31 अक्टूबर तक वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-4 जमा कर सकेंगे। इससे व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब दो महीने का समय और मिल गया है। इस संबंध में नोटीफिकेशन भी जारी हो गया है।
समाधान योजना के दायरे में ये व्यापारी शामिल हैं
समाधान योजना के दायरे में डेढ़ करोड़ तक सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारी शामिल हैं। इन व्यापारियों को हर तिमाही सामान की बिक्री पर एक फीसद टैक्स जमा करना पड़ता है। सालाना रिटर्न में व्यापारियों से खरीद, टैक्स परसेंटेज के अलावा जिस फर्म से माल खरीदा है, वह रजिस्टर्ड है अथवा नहीं इसका ब्योरा मांगा जा रहा है। इतना विवरण नहीं होने से तमाम व्यापारी रिटर्न जमा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। वार्षिक रिटर्न जमा करने के लिए निर्धारित तिथि 31 अगस्त तक देश भर में करीब 22 फीसद व्यापारियों ने ही रिटर्न जमा किया।
व्यापारी संगठन वार्षिक रिटर्न बढ़ाने की कर रहे थे मांग
सालाना रिटर्न में तमाम ब्योरे मांगे जाने के कारण ही व्यापारिक संगठन वार्षिक रिटर्न जमा करने की आखिरी तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (सीबीआइसी) ने अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ नहीं मिलता है।
बोले, कैट के प्रदेश अध्यक्ष
कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि वाॢषक रिटर्न में ढेरों डिटेल मांगे जाने के कारण व्यापारियों को रिटर्न भरने में मुश्किलें आ रही हैं। देश भर में करीब 22 फीसद व्यापारियों ने ही रिटर्न दाखिल किया है। इसलिए तिथि बढ़ा दी गई है।