बदलेंगे विवाह घर बनाने के नियम, इन शर्तों के पूरा होने पर ही मिलेगी स्वीकृति Prayagraj News
अगर आप विवाह घर बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें क्योंकि अब नियम बदलने वाले हैं। कुछ शर्तों के पूरा होने के बाद ही इसे बनवाने की स्वीकृति पीडीए देगा।
प्रयागराज, [विजय सक्सेना]। अगर आप नए विवाह घर बनवाने की सोच रहे हैं तो फिर यह खबर आपके काम आएगी। क्योंकि विवाह घर बनाने के लिए नियम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। अब छोटे-छोटे विवाह घर नहीं चल सकेंगे। इसके लिए भूखंड का एरिया निर्धारित किया जाएगा और ये वहीं बनेंगे जहां सड़क चौड़ी होगी। पार्किंग भी अनिवार्य रूप से बनानी होगी। अधिक क्षेत्रफल होने पर प्रति सौ वर्ग मीटर पर तीन गाडिय़ां खड़ी करने की पार्किंग उपलब्ध करानी होगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
विवाह घर शहर के बाहर किए जाएंगे
ज्यादातर विवाह घर घनी आबादी या संकरी सड़कों पर होने से आगंतुक वाहन सड़क पर की खड़ा करते हैैं। जाम से निपटने को पीडीए ने विवाह घरों को नगर निगम सीमा के बाहर करने की योजना बनाई है। वहां भूमि की उपलब्धता अधिक है व जाम की समस्या कम रहेगी।
इन पर भी डालें नजर
03 विवाह घर पिछले माह झूंसी में सील किए गए हैैं सील
09 विवाहघर नैनी में सील करने की पीडीए ने की तैयारी
20 फीसद भी इसमें से मानक का नहीं कर रहे हैैं पालन
45 कार खड़ी करने के लिए अनिवार्य रूप से बनानी होगी पार्किंग
150 से अधिक हैं शहर के विभिन्न इलाकों में विवाह घर।
अगर मानक के विपरीत बनाए गए हैं तो पीडीए करेगा सील
मानक के विपरीत बने विवाह घर सील किए जाएंगे। कार्रवाई के साथ जल्द ही अन्य विवाह घरों को सील किया जाएगा। पीडीए उपाध्यक्ष ने निर्देश जारी किया है।
नई व्यवस्था में यह होगा प्रस्तावित बदलाव
18 मीटर या उससे अधिक होगी सड़क की चौड़ाई
30 फीसद भूखंड पर विकसित क्षेत्र
40 फीसद भूखंड पर अविकसित क्षेत्र
1500 वर्गमीटर न्यूनतम भूखंड का क्षेत्रफल।
बोले पीडीए के ओएसडी
पीडीए के ओएसडी आलोक पांडेय कहते हैं कि शहर में तीन-चार को छोड़कर तकरीबन सभी विवाहघर अवैध रूप से चल रहे हैैं। इनमें कई सील किए जा चुके हैैं। ऐसे विवाहघरों की सूची तैयार है। भवन उपविधि की मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू किया जाएगा।