इनके लिए ब्याज माफी योजना फिर लागू हो गई है, प्रयागराज के व्यापारी भी ले सकेंगे लाभ
राज्य सरकार ने व्यापारियों को एक और राहत दी है। 31 मार्च 2019 के पहले तक वाणिज्य और मनोरंजन कर बकायेदारों के लिए ब्याज माफी योजना-2020 (स्कीम) दोबारा लागू की गई है।
प्रयागराज, जेएनएन। ब्याज माफी योजना 28 फरवरी को तीन महीने के लिए लागू की गई थी लेकिन, कोरोना के कारण ज्यादातर व्यापारी योजना का लाभ नहीं ले सके। ऐसे में सरकार ने इस योजना को फिर से लागू किया है। कमिश्नर वाणिज्यकर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक योजना 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। अगर किसी व्यापारी का एक लाख रुपये कर बकाया है और इतना ही उसका ब्याज भी हो गया है तो वह मूल बकाये का 25 फीसद (25 हजार) और 25 फीसद ब्याज की रकम (सवा छह हजार) जमा करके आवेदन कर सकते हैं। बाकी बची रकम को मासिक अथवा त्रैमासिक किस्तों में एक साल में जमा कर सकते हैं।
कोरोना काल में राज्य सरकार ने व्यापारियों को एक और राहत
कोरोना काल में राज्य सरकार ने व्यापारियों को एक और राहत दी है। 31 मार्च 2019 के पहले तक वाणिज्य और मनोरंजन कर बकायेदारों के लिए ब्याज माफी योजना-2020 (स्कीम) दोबारा लागू की गई है। इसके तहत कारोबारियों की बकाया रकम पर 75 फीसद तक ब्याज माफ हो जाएगा। प्रयागराज जोन के चार जिलों में करीब 17 हजार व्यापारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन व्यापारियों पर करीब 27.42 करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। व्यापारी मूलधन और 25 फीसद ब्याज की बची रकम को किश्तों में भी जमा कर सकते हैं।
बकाया और ब्याज माफी
10 लाख तक- 75
10 लाख से अधिक एक करोड़ तक- 50
01 करोड़ से ज्यादा पांच करोड़ तक - 20
05 करोड़ से ज्यादा-10
नोट : ब्याज माफी फीसद में है।
बकाया जमा न करने पर संभव है यह कार्रवाई
बकाया न जमा करने पर व्यापारी की संपत्ति कुर्क, गिरफ्तारी, बैंक खाता सीज आदि की कार्रवाई हो सकती है। प्रयागराज जोन में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी और फतेहपुर जनपद शामिल हैं।
बोले वाणिज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर
वाणिज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन दयाशंकर तिवारी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के हित में यह योजना लागू की हैं। व्यापारी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। 75 फीसद ब्याज माफ होना बड़ी बात है। कहीं कोई दिक्कत हो तो अधिकारी से संपर्क करें, समस्या का निस्तारण कराया जाएगा।