Action on Mafia: पूर्व विधायक अशरफ की सात संपत्ति होगी कुर्क, जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी
पुलिस के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ ने भी अपराध के बल पर करोड़ों रुपये की चल व अचल संपत्ति अर्जित की है। उसके नाम पर धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी-मसारी इलाके में सात भूंखड आवासीय प्लाट और जमीन है।
प्रयागराज, जेएनएन। बरेली जेल में बंद पूर्व विधायक व माफिया खालिद अजीम उर्फ अशरफ की भी सात अचल संपत्ति कुर्क होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश जारी हो गया है। अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत जमीनों को जब्त करने की कार्रवाई करेगी।
कसारी-मसारी में है करोड़ों रुपये की जमीन
पुलिस के मुताबिक, माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ ने भी अपराध के बल पर करोड़ों रुपये की चल व अचल संपत्ति अर्जित की है। उसके नाम पर धूमनगंज थाना क्षेत्र के कसारी-मसारी इलाके में सात भूंखड, आवासीय प्लाट और जमीन है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सिविल लाइंस पुलिस ने जब्तीकरण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी थी, जिसकी अनुमति मिल गई है। अशरफ के खिलाफ कायम गैंगस्टर के मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रवींद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं। इस मुकदमे में अशरफ के अलावा मरियाडीह निवासी अकबर पुत्र नूरुद्दीन और माजिद पुत्र अनवारुल हक उर्फ बच्चा मुंशी का भी नाम है। बमरौली में माजिद और उसकी बीवी शमा अफरोज के नाम पर चार अचल संपत्ति है, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा की आंकी गई है।
पुलिस जल्द शुरू करेगी कुर्की की कार्रवाई
वहीं, अकबर की संपत्ति झपिया गांव में है। इन दोनों की जमीनों को भी कुर्क करने का आदेश जारी हो चुका है। इंस्पेक्टर धूमनगंज को प्रशासक नियुक्त करते हुए 27 जनवरी तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल जब्तीकरण का आदेश मिलते ही पुलिस ने सभी की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने बताया कि अशरफ की सात संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में जब्त करने का आदेश हो चुका है। इससे पहले अशरफ की एक कार को कुर्क किया जा चुका है।