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प्रयागराज में घर के कूड़ा कचरा से तैयार करिए खाद, नगर निगम करेगा मदद

एजेंसी शहर में होम कंपोस्ट तैयार कराने के लिए भवन स्वामियों को प्रेरित करेगी। वह कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक मात्रा और उसकी विधि के बारे में भी जानकारी देगी। कंपोस्ट का उपयोग छतों परिसरों अथवा बालकनी में किचन गार्डेन में कराने के तरीके भी एजेंसी लोगों को बताएगी।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Sun, 29 Nov 2020 06:57 PM (IST)Updated: Sun, 29 Nov 2020 06:57 PM (IST)
प्रयागराज में घर के कूड़ा कचरा से तैयार करिए खाद, नगर निगम करेगा मदद
घर में निकलने वाले गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद तैयार कराने के लिए नगर निगम प्रशासन शहरियों को प्रेरित करेगा।

प्रयागराज, जेएनएन। घर में निकलने वाले गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद तैयार कराने के लिए नगर निगम प्रशासन अब शहरियों को प्रेरित करेगा। उन्हें कंपोस्ट खाद बनाने के तरीके बताने के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण विभाग द्वारा शनिवार को टेंडर जारी कर दिया गया। टेंडर नौ दिसंबर को खुलेगा। 

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एजेंसी शहर में होम कंपोस्ट तैयार कराने के लिए भवन स्वामियों को प्रेरित करेगी। वह कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक मात्रा और उसकी विधि के बारे में भी जानकारी देगी। कंपोस्ट का उपयोग छतों, परिसरों अथवा बालकनी में किचन गार्डेन में कराने के तरीके भी एजेंसी लोगों को बताएगी। यही नहीं, एजेंसी के कर्मचारी गमलों में सब्जी उगाने के तरीके भी शहरियों को बताएंगे।

निगरानी के लिए 10 से 12 बार घरों में जाएंगे कर्मचारी

एजेंसी के कर्मचारी चयनित घरों में एक वर्ष में 10 से 12 बार निगरानी के लिए जाएंगे। एक साल तक घरों में कंपोस्टिंग कराने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। एजेंसी द्वारा भवन स्वामियों को यह सेवाएं मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। हालांकि, कंपोस्टिंग के लिए उपकरण, मेडिशनल और हार्टिकल्चर प्लांट का खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ेगा।

स्वीकृत दर का भुगतान दो चरणों में 

एजेंसी द्वारा कंपोस्टिंग कराने के लिए प्रति  घर निगम जो दर तय करेगा, उसका 50 फीसद भुगतान प्रत्येक घरों में कंपोस्टिंग यूनिट स्थापित होने के बाद वार्डवार विवरण और फोटाग्राफ उपलब्ध कराने पर किया जाएगा। बाकी 50 प्रतिशत का भुगतान कंपोस्टिंग यूनिट के शुरू होने के 10 महीने बाद और उसके सफल होने पर किया जाएगा। एजेंसी को करार की तिथि से एक साल के लिए घरों में कंपोस्टिंग का काम कराना होगा। इसके लिए एजेंसी को तीन अथवा उससे ज्यादा प्रेरक रखने होंगे। 


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