माफिया अतीक अहमद के साढ़ू पर भी होगी आर्म्स एक्ट में कार्रवाई, प्रयागराज पुलिस जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट
चकिया मोहल्ला में रहने वाले इमरान जई के खिलाफ बीते साल शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा कायम हुआ था। इमरान का शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी की ओर से निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद उसे नोटिस जारी करते हुए असलहे को जमा करने का निर्देश दिया गया था
प्रयागराज, जेएनएन। माफिया अतीक अहमद के साढ़ू इमरान जई के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट में पुलिस कार्रवाई करेगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इमरान के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की विवेचना खुल्दाबाद पुलिस ने तेज कर दी है और जल्द ही उसमें चार्जशीट दाखिल करने की बात कही जा रही है।
पिछले साल लिखा गया था शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा
खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ला में रहने वाले इमरान जई के खिलाफ बीते साल शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा कायम हुआ था। पुलिस का कहना था कि इमरान का शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी की ओर से निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद उसे नोटिस जारी करते हुए असलहे को जमा करने का निर्देश दिया गया था। मगर इमरान ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और असलहा भी जमा नहीं किया था। इस पर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
बोले, इंस्पेक्टर खुल्दाबाद
इंस्पेक्टर खुल्दाबाद विरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शस्त्र अधिनियम के मुकदमे में अतीक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। अब उसके साढ़ू इमरान जई के मुकदमे में भी आरोप पत्र जल्द ही पेश किया जाएगा। इसी तरह माफिया अतीक के गिरोह से जुड़े कई और सदस्य हैं, जिनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो चुका है। उसमें कई के विरुद्ध एफआइआर लिखी गई थी, उनके केस में भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।