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पूर्व सांसद अतीक अहमद की तीन संपत्तियों की होनी है कुर्की, प्रयागराज पुलिस को मकान ही नहीं मिल रहा

प्रयागराज के जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद की तीन संपत्तियाें को पुलिस अभी तक कुर्क नहीं कर सकी है। इसमें हीलाहवाली की जा रही है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 08:26 AM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 08:26 AM (IST)
पूर्व सांसद अतीक अहमद की तीन संपत्तियों की होनी है कुर्की, प्रयागराज पुलिस को मकान ही नहीं मिल रहा
पूर्व सांसद अतीक अहमद की तीन संपत्तियों की होनी है कुर्की, प्रयागराज पुलिस को मकान ही नहीं मिल रहा

प्रयागराज, जेएनएन। पूर्व सांसद व माफिया अतीक के खुल्दाबाद थाना अंतर्गत कर्बला, सुल्तानपुर भावा और चकिया स्थित चार मकान व करेली के गौस नगर, करेली स्कीम के दो मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किए जाने का आदेश 30 अगस्त को जिलाधिकारी ने जारी किया था। खुल्दाबाद पुलिस कर्बला स्थित दफ्तर के दो हिस्सों को और चकिया वाले मकान को कुर्क कर चुकी है। सुल्तानपुर भावा मुहल्ले वाला मकान माफिया अतीक की बजाय दूसरे अतीक अहमद का है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकी।

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डीएम के आदेश की समय सीमा भी खत्‍म हो चुकी है

पूर्व सांसद व माफिया सरगना अतीक अहमद की तीन अचल संपत्तियां 15 दिन बाद भी कुर्क नहीं की जा सकी हैं। यह हाल तब है जब इस बारे में जिलाधिकारी की ओर से दो सप्ताह पहले जारी आदेश की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। करेली पुलिस तो संपत्तियों को चिह्नित ही नहीं कर सकी है और खुल्दाबाद वाले मकान पर स्वामित्व से जुड़ी नई जानकारी सामने आ गई है।  

करेली पुलिस की कार्रवाई अचरज भरी है

करेली पुलिस अपने क्षेत्र के दोनों मकानों को चिह्नित नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि तलाश के बाद भी मकान नहीं मिल रहे हैं। यह स्थिति अचरज भरी है। दरअसल कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राजस्व की संयुक्त टीम बनाई गई है। अभी तक खुल्दबाद के अलावा धूमनगंज और सिविल लाइंस  स्थित 10 अचल संपत्तियां ही कुर्क हो सकी हैैं। इनकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है।  झूंसी के कटका गांव स्थित तीन अचल संपत्तियों को भी सीज करने का आदेश है। इसी जमीन के कुछ हिस्से में नियम विरुद्ध कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, जिसे ढहाने की तैयारी की चल रही है।

बोले, आइजी केपी सिंह

आइजी केपी सिंह कहते हैं कि डीएम के आदेश के अनुपालन में चिह्नित अचल संपत्तियों को हर हाल में कुर्क किया जाएगा। कई बार मकान नंबर का सही तरीके से पता न चलने के कारण विलंब होता है, लेकिन कार्रवाई की जाएगी।


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