घर में घुसकर हैवानियत की इस अपराधी ने, प्रयागराज की कोर्ट ने कहा- तुम जेल में ही रहो
सात मई 2020 की मांडा इलाके में एक दंपती और उनकी बेटी की गला काट कर हत्या कर दी गई। घर में लूटपाट और लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना के करीब डेढ़ साल बाद पुलिस और एसओजी ने घुमंतू गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया
प्रयागराज, जेएनएन। एक ही परिवार के तीन लोगों की गला काटकर हत्या एवं नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित बलिराम खरवार उर्फ बल्ली की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरभद्र ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया।
घर में घुसकर लूटपाट, दुष्कर्म और कत्ल
सात मई 2020 की मांडा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता, मां और नाबालिग बहन की गला काट कर हत्या कर दी गई। घर में लूटपाट और बहन के साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना के करीब डेढ़ साल बाद पुलिस और एसओजी ने घुमंतू गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया जिसमें बलिराम खरवार उर्फ बल्ली भी शामिल था। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि उसने साथियों संग मिलकर हत्या, लूट एवं दुष्कर्म का अपराध किया था। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अदालत का एक और आदेश
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को अभय नारायण संस्कृत विद्यालय बेलवा बाजार में नियमानुसार नियुक्त सहायक अध्यापक याची के वेतन भुगतान संबंधी प्रत्यावेदन दो माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने प्रवेश कुमार द्विवेदी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी ने बहस की। इनका कहना था कि याची की नियुक्ति 31 जनवरी 2020 को हुई है। वित्तीय अनुमोदन के पत्रजात जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजें गए हैं।विद्यालय माध्यमिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2000 के तहत मान्यता प्राप्त है। याची ने 24 अगस्त 2020 को प्रत्यावेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि निरीक्षक विद्यालय की प्रबंध समिति व याची से जरुरी जानकारी प्राप्त कर निर्णय लें।