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Prayagraj Court News: बेटी पैदा होने पर विवाहिता को जलाकर मारने के आरोपितों को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Prayagraj Court News अपर जिला जज रश्मि सिंह की कोर्ट में जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जय कांत तिवारी व उमाशंकर शर्मा आरोपित के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सफल रहे। आरोपित अदालत में बेगुनाह होने का कोई भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 31 Oct 2021 01:53 PM (IST)Updated: Sun, 31 Oct 2021 01:53 PM (IST)
Prayagraj Court News: बेटी पैदा होने पर विवाहिता को जलाकर मारने के आरोपितों को 10 वर्ष का कठोर कारावास
महिला की मौत के आरोपित पति व सास को न्‍यायल ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

प्रयागराज, जेएनएन। विवाहिता की हत्‍या करने वालों को कोर्ट ने सख्‍त सजा दी है। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और बेटी पैदा होने पर जलाकर मार देने वाले आरोपितों को प्रयागराज में कठोर सजा मुकर्रर की गई है। इस मामले में विवाहिता के पति मुकेश कुमार निषाद और सास कुल्लन देवी पर आरोप साबित होने पर जिला न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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आरोपित अदालत में बेगुनाही का साक्ष्‍य नहीं प्रस्‍तुत कर सका

अपर जिला जज रश्मि सिंह की कोर्ट में जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि, जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जय कांत तिवारी व उमाशंकर शर्मा आरोपित के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सफल रहे। आरोपित अदालत में बेगुनाह होने का कोई भी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका।

जानें क्‍या था पूरा मामला

प्रयागराज के नैनी थाना थाना में गौतम निषाद ने 22 अप्रैल 2015 को एफआइआर दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि उसकी बहन की शादी मुकेश कुमार निषाद के साथ आठ दिसंबर 2012 को हुई थी। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद ही ससुराल वाले एक लाख की मांग को लेकर आए दिन बहन को प्रताड़ित करते थे। इसी बीच उसे जब पुत्री हुई तो ससुराल वालों ने नाराज होकर बहन को जलाकर मार डाला।

अदालत ने कहा- यह गंभीर अपराध है

अदालत ने कहा कि मृतका की जलाने से मृत्यु वैवाहिक घर में हुई। बेटी पैदा होने के बाद घटना को अंजाम देना, आरोपितों द्वारा कुछ भी स्पष्ट न किया जाना, चोटों व शाक की वजह से मृत्यु कारित होना एक गंभीर अपराध है।


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