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हत्या के दो मुकदमों में प्रयागराज की अदालत ने जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर आरोप किए तय

बताया गया कि धूमनगंज थाना क्षेत्र में जमीन संबंधी विवाद में जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना की हत्या हुई थी। इस मुकदमे में अतीक अहमद को साजिश रचने का आरोपित बनाया गया था। इसी तरह हत्या के एक और मामले में अतीक के विरुद्ध धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Mon, 19 Jul 2021 10:24 PM (IST)Updated: Tue, 20 Jul 2021 01:13 AM (IST)
हत्या के दो मुकदमों में प्रयागराज की अदालत ने जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर आरोप किए तय
सोमवार को दोनों मुकदमों की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ हत्या के दो मुकदमों में आरोप तय हो गया है। सोमवार को दोनों मुकदमों की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

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एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार श्रीवास्तव के समक्ष अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता ने घटना से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा। आरोप तय होने के दौरान अतीक अहमद ने विचारण की मांग की, जिसे स्वीकार कर साक्ष्य के लिए निश्चित कर दिया गया। बताया गया कि धूमनगंज थाना क्षेत्र में जमीन संबंधी विवाद में जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना की हत्या हुई थी। इस मुकदमे में अतीक अहमद को साजिश रचने का आरोपित बनाया गया था। इसी तरह हत्या के एक और मामले में अतीक के विरुद्ध धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक पर दो मुकदमों में आरोप तय हुए हैं।

डा कफील खान की याचिका पर अब 29 को सुनवाई

बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर के डा कफील खान की याचिका पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई 29 जुलाई को होगी। अलीगढ़ में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज एफआइआर पर चल रहे मुकदमे को रद करने की मांग में यह याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने कहा रोस्टर बदल गया है, इसलिए केस की सुनवाई संबंधित क्षेत्राधिकार वाली पीठ करेगी। केस को टाइड अप (अर्ध सुना) न समझा जाय।


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