Prayagraj Coronavirus Effect : मेडिकल उपकरण और आक्सीजन प्लांट लगाने को 25 फीसद सब्सिडी
Prayagraj Coronavirus Effect प्लांट लगाने के लिए कुल खर्च का 25 फीसद अथवा 10 करोड़ जो भी कम हो वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत का अनुपालन किया जाएगा। लाभार्थी इकाई द्वारा दी गई फीस की वापसी योजना के तहत सरकार करेगी।
प्रयागराज,जेएनएन। कोविड की दूसरी लहर में मेडिकल उपकरणों और आक्सीजन की भारी किल्लत होने के मद्देनजर प्रदेश सरकार मेडिकल उपकरण एवं आक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय ली है। इसलिए इन प्लांटों के लगाने पर कुल परियोजना लागत की 25 फीसद सब्सिडी उद्यमियों को देने का फैसला लिया गया है।
कोविड महामारी की व्यापकता के कारण मेडिकल उपकरणों और आक्सीजन की मांग में सूबे में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। मेडिकल सामग्रियों और आक्सीजन की समयबद्ध आपूॢत के लिए इसके उत्पादन की जरूरत है। इसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई। मशीनरी और उपकरणों में निवेश के लिए न्यूनतम सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है। पात्र इकाई की स्थापना के लिए सभी तरह की स्वीकृतियां एमएसएमई अधिनियम के तहत 72 घंटे में दी जाएंगी। प्लांट लगाने के लिए कुल खर्च का 25 फीसद अथवा 10 करोड़ जो भी कम हो वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत का अनुपालन किया जाएगा। लाभार्थी इकाई द्वारा दी गई फीस की वापसी योजना के तहत सरकार करेगी।
ऐसे करना होगा आवेदन
उद्यमी को किसी कामर्शियल बैंक अथवा सिडबी में आवेदन करना होगा। वहां से प्राप्त आवेदनों को जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को भेजा जाएगा। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जरूरी लोन की धनराशि का भी उल्लेख करना होगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को डीएम की अध्यक्षता में स्वीकृति के लिए गठित समिति के सामने प्रस्तुत करना होगा। समिति से अनुमोदित आवेदन को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को भेजना होगा। अगर उद्यमी इस योजना के तहत तय मदों में प्रदेश अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना में लाभ लिया है, तो वह अपात्र होगा। उपायुक्त उद्योग अजय कुमार चौरसिया का कहना है कि कोविड से संबंधित मेडिकल उपकरणों के निर्माण और आक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार ने सब्सिडी का प्रविधान की है।