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पीएम सुरक्षा चूक पर हाई कोर्ट के वकीलों ने कहा- पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को करें बर्खास्त

लायर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा चूक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को दोषी माना है और बड़े षड्यंत्र की आशंका जताते हुए चन्नी सरकार से इस्तीफे की मांग की है। वकीलों का कहना है कि इस घटना से लोगों में भारी नाराजगी है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 06 Jan 2022 06:53 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jan 2022 06:53 PM (IST)
पीएम सुरक्षा चूक पर हाई कोर्ट के वकीलों ने कहा-  पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को करें बर्खास्त
एसोसिएशन ने कहा कि पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। यंग लायर्स एसोसिएशन और जूनियर लायर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा चूक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को दोषी माना है और बड़े षड्यंत्र की आशंका जताते हुए चन्नी सरकार से इस्तीफे की मांग की है। वकीलों का कहना है कि इस घटना से लोगों में भारी नाराजगी है।

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पंजाब में लागू किया जाए राष्ट्रपति शासन

यंग लायर्स एसोसिएशन की बैठक की अध्यक्षता संतोष कुमार त्रिपाठी व संचालन मृत्युंजय तिवारी ने किया। एसोसिएशन ने कहा कि सरकारी लापरवाही और गंदी मानसिकता को देखते हुए पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय। जूनियर लायर्स एसोसिएशन की बैठक की अध्यक्षता मिथिलेश कुमार तिवारी व संचालन सचिव गया प्रसाद सिंह ने किया। बैठक में भानु देव पांडेय, अमित कुमार दूबे, अनिल बाबू शुक्ल, राजेश त्रिपाठी, अखिलेश त्रिपाठी, योगेन्द्र कुमार मिश्र,के डी मालवीय, ध्रुव कांत चतुर्वेदी,पंकज मिश्रा, देवेंद्र नाथ मिश्र, ज्ञान प्रकाश अस्थाना, दुर्गेश चंद्र, राजकुमार केशरी, गौरीशंकर केसरवानी, दिनेश कुमार मिश्र आदि अधिवक्ता शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि प्रयागराज में फूलपुर सीट से भाजपा सांसद केसरी देवी पटेल ने भी पीएम की सुरक्षा में लापरवाही या जानबूझकर ऐसी चूक करने पर पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति से की है।

जल निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश, बिना देरी के हो सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन आदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का समय से बिना देरी किए भुगतान किया जाना चाहिए। यदि अधिकारियों की शिथिलता के कारण भुगतान में देरी होती है तो कर्मचारी को देरी का व्याज पाने का विधिक अधिकार है।

कोर्ट ने प्रबंध निदेशक उ प्र जल निगम (ग्रामीण) पंप आपरेटर पद से 31 मार्च 2021 को सेवा निवृत्त याची को तीन माह में सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने चंदौली के छोटे लाल गुप्ता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।


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