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PDA : आवंटियों को ब्याज में राहत, विकास शुल्क में कटौती, पेंशनरों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग के आधार पर लाभ

शाम चार बजे प्राधिकरण सभागार में 130 वीं बोर्ड की तीन घंटे से ज्यादा चली बैठक में आठ बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। खुसरोबाग के समीप लीडर प्रेस की भूमि पर उच्च न्यायालय के 600 स्टॉफ के लिए प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए भू-उपयोग परिवर्तन को स्वीकृति दी गई

By Ankur TripathiEdited By: Published: Wed, 24 Mar 2021 06:00 AM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 06:00 AM (IST)
PDA : आवंटियों को ब्याज में राहत, विकास शुल्क में कटौती, पेंशनरों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग के आधार पर लाभ
पीडीए बोर्ड की बैठक में आवंटियों, विकासकर्ताओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए गए

प्रयागराज, जेएनएन।  प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) बोर्ड की बैठक में मंगलवार को आवंटियों, विकासकर्ताओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए गए। बोर्ड ने कोविड-19 के मद्देनजर दो साल तक आवंटियों से ब्याज कम लेने, विकास शुल्क में कटौती करने और पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर लाभ देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। दो जगहों के भू-उपयोग परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट भी पास किया गया। 

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पीडीए बोर्ड की बैठक में लिए गए कई निर्णय, बजट भी पास

मंडलायुक्त संजय गोयल की अध्यक्षता में शाम चार बजे प्राधिकरण सभागार में 130 वीं बोर्ड की बैठक शुरू हुई। तीन घंटे से ज्यादा चली बैठक में आठ बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। खुसरोबाग के समीप लीडर प्रेस की भूमि पर उच्च न्यायालय के 600 स्टॉफ के लिए प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए भू-उपयोग परिवर्तन को स्वीकृति दी गई। इस भूमि को बस टर्मिनल से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने के लिए संबंधित विभाग से फरवरी में ही शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कोविड-19 के मद्देनजर प्राधिकरण के आवंटियों से किश्तों पर दो साल तक ब्याज बैंकों के ब्याज दर में एक फीसद की वृद्धि के साथ लिया जाएगा। बैंक का ब्याज दर 7.6 फीसद है। एक फीसद बढ़ाने पर करीब नौ प्रतिशत पड़ेगा। अगर आवंटी उसे नहीं जमा कर पाता है तो दो फीसद दंड ब्याज लेने का प्रविधान किया गया है। सभी प्राधिकरणों में ब्याज दर में समानता लाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 22 फरवरी 2021 को शासनादेश जारी हुआ था। इसे एक अप्रैल से लागू किया जाएगा।

छोटे विकासकर्ताओं से भी अब किश्तों में विकास शुल्क

अभी तक नियमावली 2014 के आधार पर विकास शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब नियमावली 2021 के आधार पर विकास शुल्क लिया जाएगा। पुरानी व्यवस्था में पांच हेक्टेयर तक के डेवलपर विकासकर्ता ने 12 फीसद ब्याज दर पर किश्तों में विकास शुल्क लिया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में एक हेक्टेयर तक के विकासकर्ता के लिए भी यह सुविधा दी गई है। विकास शुल्क की गणना पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की लागत सूची के आधार पर होती थी और एक अप्रैल से लागू किया जाता था। अब आयकर विभाग की मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर इसे लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। विकास शुल्क की दर अब 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी। पहले यह दर 1255 रुपये थी यानी 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर की कटौती की गई है।

पुरानी शमन विधि की गई लागू 

जुलाई 2020 में नई शमन विधि लागू की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने नई शमन विधि पर रोक लगा दिया था। बैठक में पुरानी शमन विधि 2010 को मंजूरी दी गई। लाला लाजपत राय मार्ग पर स्थित भूखंड संख्या-493 को आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तित करने की स्वीकृति बोर्ड ने दी। पीडीए के जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें छठे वेतनमान के आधार पर ही अब तक लाभ दिया जा रहा था। लेकिन, बोर्ड ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशनरों को पेंशन एवं अन्य लाभ दिए जाने का निर्णय लिया। बैठक में उपाध्यक्ष अंकित कुमार अग्रवाल, डीएम के प्रतिनिधि, नगर आयुक्त रवि रंजन, सचिव दयानंद प्रसाद, नामित सदस्य राजेंद्र मिश्र, रणजीत सिंह, कमलेश कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 

बजट 

- कुल आय 70143.33 लाख रुपये

- कुल व्यय 42117 लाख रुपये


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