Panchayat Chunav 2021: प्रयागराज में 62 जिला पंचायत वार्डो में नियम विरुद्ध आरक्षण का आरोप, आपत्ति दाखिल
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गलत सूची के प्रकाशन का आरोप लगाते हुए प्रयागराज के निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद कुमार मिश्र ने जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दाखिल की है। उन्होंने लिखित आवेदन व प्रमाणों के साथ मामले के निस्तारण के लिए आपत्ति दाखिल की है।
प्रयागराज, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के आरक्षण प्रकिया को लेकर प्रशासन पर अनियमितता का आरोप लग रहा है। प्रयागराज के 84 जिला पंचायत वार्डों के सापेक्ष 62 वार्डों में दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर गलत आरक्षण के आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि पिछली सूची को गलत ढंग से दूसरे जगह की सूची को दूसरे स्थानों पर दिखाते हुए आरक्षण जारी किया गया है।
गलत सूची के प्रकाशन का आरोप लगाते हुए निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद कुमार मिश्र ने जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दाखिल की है। उन्होंने लिखित आवेदन व प्रमाणों के साथ मामले के निस्तारण के लिए आपत्ति दाखिल की है।
आपत्ति के साथ नागरिकों में भी आक्रोश है : विनोद
विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा न्याय न मिला तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 2010 में सामान्य सीट होने पर तत्कालिक शंकरगढ़ तृतीय बार्ड से तत्कालिक जिला पंचायत अध्यक्ष व वर्तमान में सांसद फूलपुर केसरी देवी पटेल के विरुद्ध चुनाव लडा़ था। उसको भी प्रशासन के लिस्ट में BCL श्रेणी में दिखाया गया है। एक नजर पूर्ववर्ती आरक्षण/ 2021 के घोषित आरक्षण की प्रास्थिति शंकरगढ़ तृतीय सन् 1995/L/UR, सन् 2000/SC/UR, सन् 2005/BC/SC, सन् 2010/UR/BCL, सन् 2015/BC/Lदिखाया गया है। 2021 में शंकरगढ़ तृतीय को BC आरक्षण की घोषणा गई है। इस पर आपत्ति के साथ नागरिकों में भी आक्रोश है।
निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य ने यह भी इंगित किया
उनका कहना है कि जो आरक्षण शंकरगढ़ तृतीय 66 वार्ड दिखाया गया है। पूर्व वार्ड कौंधियारा तृतीय के आरक्षण को शंकरगढ़ वर्तमान वार्ड में दिखाकर गलत सूची जारी की गई है। इसी प्रकार बारा विधानसभा के सभी 9 वार्डो में गलत आरक्षण को रखकर वर्तमान आरक्षण का भी आरोप है। साथ ही 2015 के पांच बीसी को पुनः बीसी, चार एससी को पुनः एससी व 12 सामान्य सीटो को पुनः सामान्य आरक्षण घोषित होने पर 22 पन्नो के आरक्षण पर आपत्ति की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी,अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत प्रयागराज को भी शिकायती पत्र भेजा गया है।
इसे नियम विरुद्ध बताया
उनका कहना है कि नगर निगम प्रयागराज में जिला पंचायत का वार्ड चाका तृतीय और चतुर्थ का पूरा क्षेत्र सम्मिलित हो गया है। फिर भी गलत तरीके से उनमे हुए पूर्ववर्ती आरक्षण को कौंधियारा द्वितीय और तृतीय में जोड़ दिया गया है। जो की नियम विरुद्ध है। यह भी बताया है कि वर्ष 2005 व 2015 में भी जिला पंचायत वार्डों का परिसीमन हुआ था। उसमे वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी। उस समय बढ़े हुए वार्डों में तुलनात्मक आरक्षण किया गया था। जिस नए वार्ड में पुराने क्षेत्र का ज्यादा हिस्सा गया था। उसमें पुराना ही आरक्षण रखा गया था और जो क्षेत्र छोटा था उसमें आरक्षण शून्य मानकर किया गया। क्रम संख्या के आधार पर आरक्षण नहीं किया गया बल्कि एससी, बीसी, जनरल परिवारों की संख्या के आधार पर पूर्व में आरक्षण किया गया था।
इन्होंने भी दर्ज कराई आपत्ति
भाजपा यमुनापार जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी, जिला महामंत्री विजय शंकर शुक्ला, राघवेन्द्र शुक्ल आदि ने भी आपत्ति दर्ज कराते हुए नए चक्रानुक्रम आरक्षण 2021 पंचायत नियमावली के तहत घोषित करने की मांग की है।