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Aligarh poisonous liquor case Effect : छद्म नाम से चल रही शराब दुकानों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश Prayagraj News

सभी जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्तों को अवैध शराब के कारोबार में लिप्त माफिया व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों या छद्म नाम से चलाई जा रही शराब की दुकानों को चिह्नित करके उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

By Rajneesh MishraEdited By: Published: Sun, 06 Jun 2021 07:00 AM (IST)Updated: Sun, 06 Jun 2021 07:00 AM (IST)
Aligarh poisonous liquor case Effect : छद्म नाम से चल रही शराब दुकानों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश Prayagraj News
छद्म नाम से चलाई जा रही शराब की दुकानों को चिह्नित कर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

प्रयागराज,जेएनएन। अलीगढ़ में मिलावटी शराब पीने से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग का अभियान जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने एक हफ्ते में 93,743 लीटर अवैध शराब बरामद की है। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार दबिश और चेकिंग की कार्रवाई तेजी से चल रही है। वहीं, छद्म नाम से चलाई जा रही शराब की दुकानों को चिह्नित करके उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान पुलिस व प्रशासन के साथ आबकारी की संयुक्त टीमें छापेमारी कर रही हैं। शराब की लाइसेंसी दुकानों में स्टाक का सत्यापन करने के साथ बार कोड व क्यूआर कोड की भी पड़ताल हो रही है। 29 मई से चार जून तक प्रदेश भर में 1952 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 93,743 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। शराब बनाने के लिए तैयार 2,67,871 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया है। अवैध शराब के कार्य में लिप्त 806 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 20 वाहन जब्त किए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि चार जून को आडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। इसमें सभी जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्तों को अवैध शराब के कारोबार में लिप्त माफिया व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों या छद्म नाम से चलाई जा रही शराब की दुकानों को चिह्नित करके उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, ऐसे संदिग्ध स्थानों जहां पर अवैध शराब पाए जाने की आशंका हो, संयुक्त टीम की ओर से सघन अभियान चलाने के लिए आदेश दिया गया है। यह भी निर्देश है कि यदि शराब दुकान के अलावा परचून या फिर राशन की दुकान से यदि कोई अनुज्ञापी शराब की बिक्री कराता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।


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