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इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई से खुली अदालत में सुनवाई, जारी की गई गाइड लाइन

महानिबंधक द्वारा जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में उन्हीं वकीलों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके मुकद्दमे लगे होंगे और जिन अधिवक्ताओं ने वैक्सीन लगवा ली होगी। प्रवेश के समय वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाना होगा।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Sat, 10 Jul 2021 08:01 PM (IST)Updated: Sat, 10 Jul 2021 08:01 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 जुलाई से खुली अदालत में सुनवाई, जारी की गई गाइड लाइन
वैक्सीनेटेड होना जरूरी, वर्चुअल सुनवाई की भी सुविधा रहेगी उपलब्ध, जिनके केस वही अधिवक्ता

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार 14 जुलाई से खुली अदालत में सुनवाई के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है। वर्चुअल के साथ खुली अदालत में सुनवाई का फैसला न्यायमूर्तियों की कमेटी ने लिया है। वर्चुअल सुनवाई की महानिबंधक कार्यालय को पूर्व सूचना देनी होगी।

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कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा

महानिबंधक द्वारा जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में उन्हीं वकीलों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके मुकद्दमे लगे होंगे और जिन अधिवक्ताओं ने वैक्सीन लगवा ली होगी। प्रवेश के समय वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाना होगा। प्रमाणपत्र नहीं दिखाने और विरोध पर खुली अदालत में सुनवाई योजना स्थगित की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि कोर्ट परिसर में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। निबंधक (शिष्टाचार) आशीष कुमार श्रीवास्तव की तरफ से जारी सूचना के अनुसार कोर्ट रूम में 10 से अधिक अधिवक्ता एक साथ नहीं रहेंगे। इसमें गाउन नहीं पहनने की छूट होगी। भीड़ लगाने से बचने के लिए कहा गया है। निर्देशों के अनुसार पान, तंबाकू, गुटका आदि खाकर परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परिसर में थूकने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। समय समय पर परिसर , दरवाजे आदि का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि शहर में लगातार तीन दिनों तक 50 से अधिक संक्रमित मिलने की दशा में खुली अदालत में सुनवाई खुद स्थगित हो जाएगी। फिलहाल अगली सूचना तक वकीलों के चेंबर बंद रहेंगे। सिस्टम सफल रहा तो चेंबर खोले जा सकेंगे।


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