अब खाद्य तेलों का मनचाहा स्टाक रख सकेंगे व्यापारी, सरकार ने इसकी लिमिट में किया संशोधन
सरकार ने खाद्य तेलों के स्टाक लिमिट में संशोधन किया है जिससे व्यापारियों को सुविधा होगी। इलाहाबाद गल्ला तिलहन व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश चंद्र केशरवानी का कहना है कि सरकार ने खाद्य तेलों की स्टाक लिमिट में संशोधन कर दिया है जिससे अब व्यापारी मनचाहा स्टाक रख सकता है।
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। केंद्र सरकार ने दीपावली पर्व के पहले खाद्य तेलों की स्टाक लिमिट बढ़ा दी थी। इसकी वजह से सरसों तेल, पामोलीन और रिफाइंड आदि के थोक व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई थी। थोक व्यापारियों ने स्टाक लिमिट बढ़ाने की मांग सरकार से की थी। व्यापारियों की परेशानी के मद्देनजर सरकार ने स्टाक लिमिट में संशोधन कर दिया है। इससे थोक कारोबारियों को राहत हुई है।
सरकार ने खाद्य तेलों की स्टाक लिमिट 250 कुंतल तय किया था
उल्लेखनीय है कि सरकार ने खाद्य तेलों की स्टाक लिमिट तय करते हुए 250 कुंतल कर दिया था। दीपावली पर्व पर खाद्य तेलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव नहीं हुआ। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होने का असर खाद्य तेलों के दामों पर पड़ने के आसार हैं। इस सप्ताह खाद्य तेलों में कमी होने की संभावना है।
सरसों तेल, रिफाइंड व पामोलीन का रेट
बता दें कि अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह में सरसों तेल के दाम में वृद्धि हुई थी। इससे सरसों के तेल का थोक रेट 2850 रुपये 15 किलो टिन से बढ़कर 2865-2870 रुपये टिन हो गया था। रिफाइंड का रेट 2150 रुपये 15 लीटर टिन और पामोलीन का दाम 2000 रुपये 15 किलो टिन था। उसके पहले रिफाइंड के दाम में 110 रुपये और पामोलीन के रेट में 50 रुपये 15 किलो टिन की गिरावट हुई थी। उसके पूर्व रिफाइंड का रेट 2260 रुपये टिन और पामोलीन का दाम 2050 रुपये टिन था। फुटकर में सरसों तेल का रेट 180 रुपये किलो, रिफाइंड का दाम 158 रुपये लीटर और पामोलीन का रेट 130 रुपये किलो था। हालांकि, वनस्पति की कीमत में 100 रुपये 15 किलो टिन की बढ़ोतरी होने से रेट बढ़कर 1900 रुपये 15 किलो का टिन हो गया था।
इलाहाबाद गल्ला तिलहन व्यापार मंडल अध्यक्ष बोले
इलाहाबाद गल्ला तिलहन व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश चंद्र केशरवानी का कहना है कि सरकार ने खाद्य तेलों की स्टाक लिमिट में संशोधन कर दिया है, जिससे अब व्यापारी मनचाहा स्टाक रख सकता है।