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पान मसाला कारोबारियों से जुड़ी अहम खबर, अब माल पकड़े जाने पर दो सौ फीसद तक जुर्माना

डिशनल कमिश्नर ग्रेड-टू (एसआइबी) एके सिंह ने बताया कि परिपत्र में गड़बड़ी होने पर पान मसाला और कुछ संवेदनशील वस्तुओं के पकड़े जाने पर 160-170 फीसद तक जुर्माना वसूला जाता है। बाकी में टैक्स और जुर्माना जमा कराने का प्रविधान है।

By Rajneesh MishraEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 07:00 AM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 07:00 AM (IST)
पान मसाला कारोबारियों से जुड़ी अहम खबर, अब माल पकड़े जाने पर दो सौ फीसद तक जुर्माना
अफसरों का कहना है कि जो टैक्स जमा कराया जाता था। उसकी जगह अब जुर्माना लगेगा।

प्रयागराज,[राजकुमार श्रीवास्तव]। पान मसाला जैसी संवेदनशील वस्तुओं का व्यापार करने वाले कारोबारी सावधान हो जाएं। इस सेक्टर के कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए जुर्माने का अलग प्रविधान कर दिया गया है। इन सामग्रियों के ई-वे बिल एवं अन्य परिपत्र के गड़बड़ होने पर अगर वाणिज्यकर विभाग के सचल दल द्वारा व्यापारियों के माल पकड़े गए तो उन पर दो सौ फीसद तक जुर्माना लगेगा। इससे व्यापारियों की मुश्किलें बढेंगी।

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सामान्य तौर पर गड़बड़ी होने की दशा में सचल दल द्वारा किसी तरह का माल पकड़े जाने पर टैक्स और उसके बराबर जुर्माना व्यापारी को जमा करना होता है। लेकिन, इस पर आए दिन तमाम विवाद होने लगे।

टैक्‍स की जगह अब लगेगा जुर्माना

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि किसी माल पर टैक्स तब लगता है, जब व्यापारी उस माल की सप्लाई करे। लेकिन, अगर माल बीच रास्ते में है तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। इस झंझट का खत्म करने के लिए हाल में जीएसटी काउंसिल ने पान मसाला जैसी संवेदनशील वस्तुओं के पकड़े जाने पर व्यापारी से टैक्स के बराबर जुर्माना वसूले जाने की व्यवस्था खत्म कर दी। इसकी जगह यह प्रविधान कर दिया गया कि माल पकड़े जाने पर दो सौ फीसद तक जुर्माना वसूला जाए। अफसरों का कहना है कि जो टैक्स जमा कराया जाता था। उसकी जगह अब जुर्माना लगेगा। इससे व्यापारी पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

सादा और तंबाकू युक्‍त पान मसाला पर है 28 फीसद जीएसटी

सरकार अन्य वस्तुओं पर भी जल्द यह प्रविधान लागू कर सकती है। बता दें कि सादा और तंबाकू युक्त पान मसाला पर 28 फीसद जीएसटी है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-टू (एसआइबी) एके सिंह ने बताया कि परिपत्र में गड़बड़ी होने पर पान मसाला और कुछ संवेदनशील वस्तुओं के पकड़े जाने पर 160-170 फीसद तक जुर्माना वसूला जाता है। बाकी में टैक्स और जुर्माना जमा कराने का प्रविधान है।


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