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अवैध शराब से मौतों पर काबू पाने के लिए अब ​​मिथाइल अल्कोहल पर रखी जाएगी पैनी नजर

टैंकरों के ड्राइवर व क्लीनर की ओर से ढाबों व अन्य स्थानों पर अल्कोहल चोरी-छिपे बेचने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इससे अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्ति मदिरा बनाकर बेचते हैं। इसी कारण जहरीली शराब की घटना की संभावना बनी रहती है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Sat, 05 Jun 2021 09:41 AM (IST)Updated: Sat, 05 Jun 2021 09:41 AM (IST)
अवैध शराब से मौतों पर काबू पाने के लिए अब ​​मिथाइल अल्कोहल पर रखी जाएगी पैनी नजर
मिथाइल अल्कोहल वाले टैंकरों पर विष संबंधित चेतावनी व खतरे का चिह्न बनाना अनिवार्य

प्रयागराज, जेएनएन। प्रदेश में अवैध शराब पीने से लगातार हो रही मौतों की रोकथाम के लिए शासन ने मिथाइल अल्कोहल के उत्पादन, भंडारण व बिक्री पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अब मिथाइल अल्कोहल का उत्पादन अनुज्ञापित इकाइयों के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। अवैध रूप से मिथाइल अल्कोहल का उत्पादन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टैंकरों व पात्रों पर मिथाइल अल्कोहल लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। टैंकरों में सफेद अक्षरों में विषैला पदार्थ व विष होने संबंधित चिह्न भी बनाना होगा।  पिछले दिनों अलीगढ़ समेत कई जनपदों में जहरीली शराब पीने से मौत से शासन स्तर पर सख्त कदम उठाए गए हैं। 

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अधिकारी व कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी

टैंकरों के ड्राइवर व क्लीनर की ओर से ढाबों व अन्य स्थानों पर अल्कोहल चोरी-छिपे बेचने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इससे अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्ति मदिरा बनाकर बेचते हैं। इसी कारण जहरीली शराब की घटना की संभावना बनी रहती है। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि मिथाइल से बनी अवैध शराब पीने से किसी की मृत्यु होने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अवैध शराब की गतिविधियों में लिप्त लोगों के ऊपर गैंगस्टर व एनएसए लगाकर संपत्ति जब्त करने की कड़ी कार्रवाई होगी।

हेल्पलाइन पर दें सूचना

अपर मुख्य सचिव आबकारी ने अवैध शराब से संबंधित सूचना हेल्पलाइन नंबर पर देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805331 व वाट्सएप नंबर 9454466019 पर हर प्रकार की सूचना दी जा सकती है।


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