जागरण संवाददाता, प्रयागराज : नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे नर्सिग होम, पैथालॉजी सेंटरों और होटल संचालकों पर शिकंजा कस दिया है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 का अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं जमा किया है। निगम ने पांच दर्जन से ज्यादा संचालकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन शुल्क न जमा करने पर दोबारा नोटिस दी जाएगी। इसके बाद भी शुल्क नहीं जमा करने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
निगम सीमा के अंदर नर्सिग होम, पैथालॉजी सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को हर साल रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होता है। होटल संचालकों को कैटेगरी के हिसाब से पांच और 10 हजार रुपये, पैथालॉजी सेंटर संचालकों को पांच हजार रुपये बाईलाज लाइसेंस के तहत रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने का प्रविधान है। नर्सिग होम संचालकों को तीन श्रेणियों में शुल्क जमा करना पड़ता है। लेकिन, कोरोना के कारण बहुत से संचालकों ने रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं जमा किया। लिहाजा, अब विभाग द्वारा सख्ती करते हुए 64 लोगों को नोटिस जारी की गई। इसमें 23 होटल, 13 पैथालॉजी, 17 नर्सिग होम संचालक जिनके 20 बेड से नीचे हैं, सात संचालक जिनके 20 बेड के ऊपर और चार जिनके 50 बेड से अधिक हैं, शामिल हैं। सभी संचालकों को एक सप्ताह में 10 फीसद जुर्माना के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के लिए कहा गया है। अफसरों का कहना है कि डेंटल क्लीनिकों के खिलाफ भी नोटिस भेजने की तैयारी है।
नर्सिग होम की तीन श्रेणियां के लिए शुल्क का निर्धारण
-एक से 20 बेड तक 10 हजार
-21 से 50 बेड तक 20 हजार
-51 बेड और उससे ऊपर तक 30 हजार
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