देर से कर व रिटर्न भरने वाले 3500 व्यापारियों को नोटिस
प्रयागराज जोन में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत करीब 75 हजार कारोबारी पंजीकृत हैं। इसमें लगभग 40 हजार स्टेट और बाकी सेंट्रल जीएसटी विभाग के दायरे में हैं। जीएसटी को लागू हुए भी तीन साल से ज्यादा हो गए। मगर तकरीबन आठ से 10 फीसद व्यापारी ऐसे हैं जो नियमित रूप से न कर जमा करते हैं और न ही रिटर्न फाइल करते हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज : नियमित रूप से विलंब (लेट) से कर और रिटर्न (कर विवरण) जमा करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कस दिया गया है। वाणिज्यकर विभाग (स्टेट जीएसटी) के अफसरों ने ऐसे करीब साढ़े तीन हजार कारोबारियों को नोटिस जारी किया है।
प्रयागराज जोन में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत करीब 75 हजार कारोबारी पंजीकृत हैं। इसमें लगभग 40 हजार स्टेट और बाकी सेंट्रल जीएसटी विभाग के दायरे में हैं। जीएसटी को लागू हुए भी तीन साल से ज्यादा हो गए। मगर, तकरीबन आठ से 10 फीसद व्यापारी ऐसे हैं जो नियमित रूप से न कर जमा करते हैं और न ही रिटर्न फाइल करते हैं। इनके खिलाफ सख्ती के निर्देश वाणिज्यकर कमिश्नर अमृता सोनी ने अफसरों को दिए हैं। यह भी चेतावनी दी है कि इन व्यापारियों से कर और रिटर्न नहीं जमा कराया गया तो अफसरों को कारण बताओ (शो काज) नोटिस जारी किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कर व रिटर्न दाखिल कराने के मामले में ढिलाई पर जौनपुर समेत कुछ अन्य जिलों के डिप्टी कमिश्नर को शो काज नोटिस जारी किए जाने से यहां भी विभाग में खलबली मची है। बहरहाल, जोन के सभी 14 खंडों के अफसरों ने विलंब से कर व रिटर्न जमा करने वाले करीब साढ़े तीन हजार व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कर असेसमेंट और जुर्माना जमा करने के लिए कहा गया है। असेसमेंट में टैक्स भी बढ़ सकता है और 50 हजार रुपये तक जुर्माना भी लग सकता है।
रिटर्न और कर जमा कराने के लिए अफसरों पर सख्ती की गई है। अगर संतोषजनक कर और रिटर्न अफसर दाखिल नहीं करा पाए तो उन पर कार्रवाई हो सकती है।
- डीएस तिवारी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन।