Move to Jagran APP

ईएमआइ जमा करने में छूट से ट्रांसपोर्टरों को राहत नहीं Prayagraj News

लॉकडाउन के दौरान सरकार ने हर तरह के टैक्स और किश्त जमा करने में राहत देते हुए तिथियां बढ़ा दी थी। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी टैक्स और दस्तावेजों में भी छूट दी गई थी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Mon, 15 Jun 2020 05:00 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jun 2020 05:00 PM (IST)
ईएमआइ जमा करने में छूट से ट्रांसपोर्टरों को राहत नहीं Prayagraj News
ईएमआइ जमा करने में छूट से ट्रांसपोर्टरों को राहत नहीं Prayagraj News

प्रयागराज,जेएनएन। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत प्रदान करते हुए बैंकों के लोन की ईएमआइ, एलआइसी किस्त, रोड टैक्स, गुड्स टैक्स आदि जमा करने को लेकर छूट प्रदान की है लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट अपडेट न होने से ट्रांसपोर्टरों को रोड और गुड्स टैक्स जमा करने में किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ रहा है।

loksabha election banner

पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब देना पड रहा जुर्माना

ट्रांसपोर्टरों के लिए रोड और गुड्स टैक्स तिमाही, छमाही एवं सालाना ऑनलाइन भरने का प्रावधान है। कुछ ट्रांसपोर्टर टैक्स सालाना जमा कर देते हैं। बहरहाल, लॉकडाउन के दौरान सरकार ने हर तरह के टैक्स और किश्त जमा करने में राहत देते हुए तिथियां बढ़ा दी थी। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी टैक्स और दस्तावेजों में भी छूट दी गई थी। लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर पुराना सिस्टम ही काम करने के कारण जिन ट्रांसपोर्टरों को अप्रैल, मई, जून में टैक्स जमा करना है, उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिल पा रही है। खास बात यह कि तय तिथियों के बीत जाने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी भरना पड़ रहा है।

सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों को नुकसान

ट्रांसपोर्टर राजवीर सिंह यादव का कहना है कि अगर ईएमआइ बाकी है तो तय तिथि के बाद जमा करने पर पेनाल्टी नहीं देना पड़ रहा है लेकिन रोड और गुड्स टैक्स विलंब से जमा करने पर जुर्माना लग रहा है। इलाहाबाद गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुशवाहा का कहना है कि सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों को नुकसान हो रहा है। डीजल की कीमत भी पांच रुपये लीटर सरकार ने बढ़ा दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.