ईएमआइ जमा करने में छूट से ट्रांसपोर्टरों को राहत नहीं Prayagraj News
लॉकडाउन के दौरान सरकार ने हर तरह के टैक्स और किश्त जमा करने में राहत देते हुए तिथियां बढ़ा दी थी। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी टैक्स और दस्तावेजों में भी छूट दी गई थी।
प्रयागराज,जेएनएन। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत प्रदान करते हुए बैंकों के लोन की ईएमआइ, एलआइसी किस्त, रोड टैक्स, गुड्स टैक्स आदि जमा करने को लेकर छूट प्रदान की है लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट अपडेट न होने से ट्रांसपोर्टरों को रोड और गुड्स टैक्स जमा करने में किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ रहा है।
पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब देना पड रहा जुर्माना
ट्रांसपोर्टरों के लिए रोड और गुड्स टैक्स तिमाही, छमाही एवं सालाना ऑनलाइन भरने का प्रावधान है। कुछ ट्रांसपोर्टर टैक्स सालाना जमा कर देते हैं। बहरहाल, लॉकडाउन के दौरान सरकार ने हर तरह के टैक्स और किश्त जमा करने में राहत देते हुए तिथियां बढ़ा दी थी। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी टैक्स और दस्तावेजों में भी छूट दी गई थी। लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर पुराना सिस्टम ही काम करने के कारण जिन ट्रांसपोर्टरों को अप्रैल, मई, जून में टैक्स जमा करना है, उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिल पा रही है। खास बात यह कि तय तिथियों के बीत जाने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी भरना पड़ रहा है।
सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों को नुकसान
ट्रांसपोर्टर राजवीर सिंह यादव का कहना है कि अगर ईएमआइ बाकी है तो तय तिथि के बाद जमा करने पर पेनाल्टी नहीं देना पड़ रहा है लेकिन रोड और गुड्स टैक्स विलंब से जमा करने पर जुर्माना लग रहा है। इलाहाबाद गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुशवाहा का कहना है कि सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों को नुकसान हो रहा है। डीजल की कीमत भी पांच रुपये लीटर सरकार ने बढ़ा दिया है।