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भतीजे के हत्यारोपित चाचा को पुलिस ने भेजा गया जेल, प्रयागराज में बच्‍चों के विवाद में गोली मारी थी

आरोप है कि धक्का देने पर नीलू घर के भीतर गया और लाइसेंसी बंदूक लाकर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही दीपक व वैभव जमीन पर गिर पड़े तो गांव में सनसनी फैल गई। दीपक की मौत हो गई जबकि वैभव जख्‍मी है। आरोपित को पुलिस ने जेल भेजा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 24 Nov 2021 09:31 AM (IST)Updated: Wed, 24 Nov 2021 09:31 AM (IST)
भतीजे के हत्यारोपित चाचा को पुलिस ने भेजा गया जेल, प्रयागराज में बच्‍चों के विवाद में गोली मारी थी
प्रयागराज के करछना में हत्‍या के मामले के आराेपित को प‍ुलिस ने जेल भेजा।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। प्रयागराज जनपद में करछना हत्याकांड के आरोपित नीलकमल उर्फ नीलू को  पुलिस ने जेल भेज दिया है। उसके कब्जे से लाइसेंंसी बंदूक, कारतूस व खोखा भी बरामद किया गया है। अब पुलिस उसकी बंदूक का लाइसेंस निरस्त करवाएगी। वहीं, घटना को लेकर गांव में गम व गुस्सा लोगों में है। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई।

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बच्‍चे के लघुशंका करने पर हुआ था विवाद

करछना थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में सोमवार सुबह बच्चे नीलू के मकान के सामने खड़ंजा पर लघुशंका कर रहे थे। यह देख नीलू भड़क उठा और गाली-गलौज करने लगा था, जिसे सुन दीपक शुक्ला और उसका छोटा भाई वैभव आ गए। उन्होंने गाली-गलौज का विरोध किया तो उनके बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि धक्का देने पर नीलू घर के भीतर गया और लाइसेंसी बंदूक लाकर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही दीपक व वैभव जमीन पर गिर पड़े तो गांव में सनसनी फैल गई।

वैभव की हालत में मामूली सुधार

सूचना पाकर सीओ समेत कई पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और घायलों को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। जबकि वैभव का इलाज चल रहा है। डाक्टरों ने पुलिस को बताया कि वैभव के चेहरे व सिर पर कई छर्रे लगे हैं। उसकी हालत में मामूली सुधार हुआ है। एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

गोली मारने का आरोप साबित नहीं, आरोपित दोषमुक्त

जिला न्यायालय ने गोली मारकर कातिलाना हमले का आरोप साबित न होने पर आरोपित संजू निषाद को दोषमुक्त कर दिया है। अपर जिला न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने कोर्ट में झूठी गवाही देने पर वादी मुकदमा रूपम निषाद के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का भी आदेश दिया है। घटना 29 नवंबर 2010 को दारागंज थाना क्षेत्र में हुई थी। रूपम निषाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ब्यूटी पार्लर बंद करके वह अपने पति सुशील कुमार निषाद के साथ घर जा रही थी। निर्वाणी अखाड़ा के सामने एक बाइक पर सवार होकर आए दिनेश निषाद, संजू निषाद और जितेन निषाद उसके पति को सामने से रोक लिया। गाली देते हुए संजू निषाद ने तमंचा निकालकर उसके पति को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

संदेह का लाभ देते हुए आरोपित दोषमुक्‍त

अदालत ने आरोप साबित न होने पर आरोपित को दोष मुक्त कर कहा कि अभियोजन साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन आरोप साबित करने में असफल रहा है। इससे संदेह का लाभ देते हुए आरोपित को दोषमुक्त किया जाता है।


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