Munna Bajrangi Murder Case: मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या का केस अब CBI कोर्ट गाजियाबाद ट्रांसफर
Munna Bajrangi Murder Case इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या में आरोपित सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआइ कोर्ट में तबादले का निर्देश दिया है। अभी तक बागपत में इसकी सुनवाई चल रही थी।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधी सुनील राठी का केस सीबीआइ कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। बागपत जिला जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के केस के मामले को लेकर सीबीआइ ने कोर्ट में केस ट्रांसफर कराने के लिए अर्जी डाली थी। अब यह केस सीबीआइ कोर्ट गाजियाबाद में सुना जाएगा। अभी तक बागपत में इसकी सुनवाई चल रही थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या में आरोपित सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआइ कोर्ट में तबादले का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिला जज बागपत को निर्देश दिया है कि इस मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआइ विशेष अदालत भेजी जाय। यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआइ की अर्जी को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्कि सुनीत कुमार ने दिया है।
सीबीआइ के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजों के साथ केस का स्थानांतरण सीबीआइ की अदालत को किया जाय, ताकि मामले की साजिश सहित हत्या की जांच कर दोषियों को सजा दिलायी जाय। इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने जांच सीबीआइ को सौंपते हुए दूसरे जेल से 12 घंटे के भीतर बजरंगी को बागपत जेल भेजने और उसकी जेल में हत्या के षड्यंत्र की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि षड्यंत्र के पीछे के लोगों का पता लगाया जाय और यह भी पता किया जाय कि क्यों वास्तव में सुनील राठी ने ही मुन्ना बजरंगी की हत्या की है। सीबीआइ ने जांच अपने हाथ में लेकर केस के सीबीआइ अदालत में तबादले की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।