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वक्फ की प्रापर्टी पर चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो नगर निगम लेगा टैक्स Prayagraj News

नगर निगम वक्फ की प्रापर्टी से भी लेगा टैक्स वसूल करेगा। वहीं निगम की जमीन पर यदि ट्रांसफार्मर लगा है तो बिजली विभाग से भी टैक्‍स की वसूली की जाएगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 04 Sep 2019 12:08 PM (IST)Updated: Wed, 04 Sep 2019 12:08 PM (IST)
वक्फ की प्रापर्टी पर चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो नगर निगम लेगा टैक्स Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। शहर में वक्फ की प्रापर्टी पर तमाम स्थानों पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं और लोग रह रहे हैं। नगर निगम अब उनसे भी टैक्स वसूलेगा। वक्फ की प्रापर्टी पर धार्मिक स्थल या धार्मिक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी से प्रापर्टी पर टैक्स लिया जाएगा। नगर निगम ऐसी प्रापर्टी की सूची तैयार करवा रहा है। निगम की जमीन पर जगह-जगह ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। निगम अब बिजली विभाग से इसका भी टैक्स लेगा।

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नगर निगम का फोकस प्रापर्टी टैक्स बढ़ाने पर है

राज्य वित्त आयोग द्वारा दी जानी वाली धनराशि में कटौती किए जाने के बाद नगर निगम अब अपनी आय बढ़ाने में लगा हुआ है। नगर निगम का फोकस प्रापर्टी टैक्स बढ़ाने पर है। शहर में तमाम स्थानों पर वक्फ की प्रापर्टी है। वक्फ की प्रापर्टी पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। लोग रह रहे हैं। इसका मामला नगर निगम सदन की बैठक में भी उठाया गया था। बैठक में महापौर ने निर्देश दिया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर धार्मिक स्थल या धार्मिक गतिविधि के अलावा कोई अन्य गतिविधि वक्फ की प्रापर्टी पर हो रही है तो उससे टैक्स जरूर लिया जाए। किसी भी प्रकार की कोई रियायत न बरती जाए।

नगर निगम की भूमि पर रखे हैं ट्रांसफार्मर तो बिजली विभाग को देना होगा टैक्स

नगर निगम टैक्स बढ़ाने के लिए जीआइएस सर्वे करवा रहा है। सर्वे में इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी कि किन स्थानों पर वक्फ की प्रापर्टी पर व्यवसायिक गतिविधि हो रही है। नगर निगम उसे टैक्स वसूलेगा। इसके अलावा बिजली विभाग द्वारा निगम की जमीन पर जहां-जहां ट्रांसफार्मर रखे गए हैं। उसका टैक्स बिजली विभाग से लेगा। इसकी भी रिपोर्ट तैयार हो रही है।

बोले मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है कि जहां पर व्यवसायिक गतिविधि हो रही है और लोग रह रहे हैं, उनसे नगर निगम टैक्स लेता है। अगर वह वक्फ की प्रापर्टी है, तब भी टैक्स लिया जाएगा। किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी।


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