MPMLA Court: मऊ के रामसिंह दोहरे हत्याकांड मामले में बहस अब 9 को, मुख्तार अंसारी भी आरोपित हैं
MPMLA Court मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। विधायक मुख्तार अंसारी राकेश उर्फ हनुमान अनुज कनौजिया राजू कनौजिया उर्फ जामवंत राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह नामजद तथा शेष अज्ञात थे। बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह नहीं पेश किया गया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज: एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मऊ के चर्चित राम सिंह मौर्य दोहरे हत्याकांड में सोमवार को सुनवाई हुई। आरोपित राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह की तरफ से बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस पूरी हो गई है, जबकि राजू उर्फ जामवंत की तरफ से बचाव पक्ष के अधिवक्ता नौ अगस्त को बहस करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में बांदा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी भी आरोपित हैैं।
वर्ष 2010 में रामसिंह समेत दो की हुई थी हत्या
अभियोजन कथानक के अनुसार मामला 19 मार्च 2010 का है। उस दिन रामसिंह मौर्य साथियों के साथ सफारी वाहन में सवार होकर मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में आरटीओ कार्यालय हकीकतपुर के पास पहुंचे, उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार चार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। गोली लगने से रामसिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि उनके साथ रहे सतवीर के सुरक्षा में लगे कांस्टेबल सतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कांस्टेबल सतीश कुमार को गंभीर हाल में वाराणसी जनपद के लिए रेफर किया गया। वाराणसी पहुंचने पर सतीश कुमार की भी मृत्यु हो गई थी। वहीं इस घटना में वाहन चालक सत्यवीर उर्फ राजा के साथ ही चंद्रशेखर सिंह ने छिप कर अपनी जान बचाई थी।
11 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआइआर
हत्या के इस मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी। वहीं विधायक मुख्तार अंसारी, राकेश उर्फ हनुमान, अनुज कनौजिया, राजू कनौजिया उर्फ जामवंत, राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह नामजद तथा शेष अज्ञात थे। मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह नहीं पेश किया गया। अभियोजन की ओर से राजेश गुप्ता ने पक्ष रखा। सोमवार को अभियुक्त राजन सिंह व राजू उर्फ जामवंत की बहस पूरी हुई, लेकिन राजू उर्फ जामवंत के अधिवक्ता द्वारा समय लिए जाने के कारण सुनवाई टल गई।