हाईकोर्ट : सांसद आजम खान और उनके बेटे को नहीं मिली राहत
आजम और अब्दुल्ला दोनों इस मामले में जेल में बंद है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी अभिलेखों से पासपोर्ट मामले में भी साथ ही सुनवाई हो रही है। पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम अकेले आरोपी हैं जबकि आजम के खिलाफ दर्ज कुल 90 आपराधिक मामले कायम है।
प्रयागराज, जेएनएन। फर्जी पैनकार्ड बनवाने व अन्य मामलों में रामपुर संसदीय क्षेत्र से सपा सांसद मोहम्मद आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अभी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने पुलिस से इनके खिलाफ आपराधिक मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कहा कि मामले की ब्रीफ हिस्ट्री तैयार कर दाखिल करें। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता कुमार ने दिया है। आजम खां और अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। दोनों ने ही दो मामलों की अग्रिम जमानत अर्जी, कोर्ट में समर्पण करने के लिए वापस भी ले ली है। आजम खां पर बेटे के फर्जी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पैन कार्ड बनवाने का आरोप है। आजम और अब्दुल्ला दोनों इस मामले में जेल में बंद है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी अभिलेखों से पासपोर्ट मामले में भी साथ ही सुनवाई हो रही है। पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम अकेले आरोपी हैं, जबकि आजम के खिलाफ दर्ज कुल 90 आपराधिक मामले कायम है। इसमें से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है।