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MP, MLA Special Court Prayagraj: नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, यह है मामला

नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के खिलाफ यह मामला चार वर्ष पहले का है। छह फरवरी 2017 को बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र में यह मामला हुआ था। आरोप है कि संत विश्वनाथ दास के जन्मोत्सव का कार्यक्रम विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 07 Feb 2021 11:47 AM (IST)Updated: Sun, 07 Feb 2021 11:47 AM (IST)
एमपी, एमएलए स्‍पेशल कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी पर गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

प्रयागराज, जेएनएन। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लगातार गैरहाजिर रहने पर माननीयों की विशेष अदालत ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह व एडीजीसी राजेश गुप्ता के तर्कों को सुनकर दिया है। मामले की अगली सुनवाई एमपी, एमएलए स्‍पेशल कोर्ट में तीन मार्च को होगी। वे आचार संहिता उल्लंघन के मामले में न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। 

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चार वर्ष पहले का है मामला

नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के खिलाफ यह मामला चार वर्ष पहले का है। छह फरवरी 2017 को बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र में यह मामला हुआ था। आरोप है कि संत विश्वनाथ दास के जन्मोत्सव का कार्यक्रम विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा क्षेत्र बांसडीह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी को बनाया गया था। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव चिह्न बताकर प्रचार किया था और पर्चे बांटे गए थे। इसे लेकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत हुई थी। जिसके बाद राम गोविंद चौधरी के खिलाफ संबंधित थाने में आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

नेता प्रतिपक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं

मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की सुनवाई माननीयों की विशेष अदालत में चल रही है। कई बार से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस प्रकरण में अपनी जमानत तक नहीं कराई है। इसी सब को लेकर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।


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