मेयर का दावा, जलकर में नहीं की गई कोई वृद्धि, जनता को किया जा रहा गुमराह Prayagraj News
नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में प्रेसवार्ता में महापौर ने कहा कि भवनों के पुनरीक्षित बढ़े वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014-15 से ही उपभोक्ता गृहकर जमा कर रहे हैं। लेकिन भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में की गई वृद्धि को जलकल विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अपनाया।
प्रयागराज,जेएनएन। महापौर अभिलाषा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि जलकर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए जलकल विभाग की ओर से 31 मार्च 2021 तक तीन तरह की छूट दी जा रही है। वह इसका लाभ उठाते हुए अपना जलकर जमा कर दें। उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया। कहा कि दुष्प्रचार और जलकर न जमा करने की अपील करने वाले पार्षदों और पूर्व पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा।
नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में प्रेसवार्ता में महापौर ने कहा कि भवनों के पुनरीक्षित बढ़े वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014-15 से ही उपभोक्ता गृहकर जमा कर रहे हैं। लेकिन, भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में की गई वृद्धि को जलकल विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अपनाया। इससे जलमूल्य के लिए तय स्लैब रेट की श्रेणी में बदलाव होने से उपभोक्ताओं को उसके मुताबिक बिल भेजा जा रहा है। इसे जलकर में वृद्धि बताकर दुष्प्रचारित किया जा रहा है। इस संबंध में उपभोक्ताओं पर पडऩे वाले असर को खत्म करने के लिए एक स्लैब कमेटी गठित की जा चुकी है।
कर्मचारियों की कमी से देर से जारी हुए बिल
उन्होंने कहा कि विभाग ने ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जलकर, जलमूल्य की बिलिंग जुलाई से इसलिए शुरू की क्योंकि, लॉकडाउन में कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होने से यह काम हो नहीं पाया था। बाद में कुछ वार्डों के बिल गृहकर के बढ़े मूल्यांकन वर्ष के आधार पर एरियर सहित जारी किए गए, जिसे एक सितंबर को कार्यकारिणी समिति की बैठक में वापस ले लिया गया और संशोधित बिल जारी करने के निर्देश दिए गए। हालांकि, 2014-15 से जानबूझकर जलकर न जमा करने वालों से एरियर वसूली के लिए आदेश दिए गए थे।
राजस्व में हुई बढ़ोत्तरी
नगर आयुक्त रवि रंजन ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष राजस्व बढ़ा है। सितंबर, अक्टूबर में जलकर में वृद्धि होने से बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। इस मौके पर जलकल विभाग के महाप्रबंधक हरिश्चंद्र बाल्मीकि, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र भी मौजूद रहे।
खास बातें
-बकाया बिलों के सरचार्ज पर 31 मार्च तक छूट
-बिल निकलने की तिथि से एक महीने के अंदर कुल धनराशि जमा करने पर 10 फीसद की छूट
-वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक के जलकर/जलमूल्य के एरियर वसूली से छूट
-वित्तीय वर्ष 2023 तक जलमूल्य में वृद्धि नहीं
-प्रत्येक तीन वर्ष के बाद जलमूल्य में पांच फीसद वृद्धि का प्रावधान
-भवनों के वार्षिक मूल्यांकन के 12.5 फीसद की दर पर जलकर की वसूली
-अक्टूबर 2019 में 413 लाख जलकर जमा हुआ
-अक्टूबर 2020 में 648 लाख जलकर जमा हुआ