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माफिया मुख्तार अंसारी ने मांगी जेल में सुविधा, MPMLA के विशेष न्‍यायालय में दी गई अर्जी

विशेष न्‍यायालय में मुख्‍तार अंसारी की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या के कारण जेल में उसे सोने के लिए तख्त और कूलर की आवश्यकता है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक से इस संबंध में आख्या तलब की है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 29 Sep 2021 09:17 AM (IST)Updated: Wed, 29 Sep 2021 09:17 AM (IST)
माफिया मुख्तार अंसारी ने मांगी जेल में सुविधा, MPMLA के विशेष न्‍यायालय में दी गई अर्जी
माफिया मुख्‍तार अंसारी की ओर से जेल में सुविधा देने की एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दी गई है।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। माफिया मुख्‍तार अंसारी इन दिनों बांदा जेल में बंद है। जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए के विशेष न्यायालय में अर्जी देकर सोने के लिए तख्त और कूलर की मांग की है। मुख्तार की ओर से अर्जी में कहा गया है कि वह पांच बार से निर्वाचित विधायक है। जेल में सुविधा के लिए पूर्व में उनके लिए न्यायालय ने आदेश दिया था। लेकिन जेल प्रशासन द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है।

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विशेष न्‍यायाधीश ने जेल अधीक्षक से आख्‍या तलब की है

विशेष न्‍यायालय में मुख्‍तार अंसारी की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या के कारण जेल में उसे सोने के लिए तख्त और कूलर की आवश्यकता है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने जेल अधीक्षक से इस संबंध में आख्या तलब की है। आख्या आने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी।

दुष्कर्म के आरोपित सांसद अतुल राय के मामले में सीओ का बयान दर्ज

दुष्कर्म के मुकदमे में नैनी जेल में निरुद्ध आरोपित घोसी से बसपा सासंद अतुल राय के मुकदमे में एमपी एमएलए की विशेष न्यायालय में भेलूपुर के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रहे अमरेश सिंह बघेल ने अपना बयान आरोपित के पक्ष में दर्ज कराया। कोर्ट ने सीओ का शपथ पत्र बयान दर्ज किया। शेष बयान दर्ज करने के लिए एक अक्टूबर की तिथि नियत की गई है। अमरेश सिंह बघेल इसी प्रकरण में निलंबित हैं। अतुल राय ने अपने बचाव के लिए साक्ष्य के तौर पर सीओ की जांच आख्या को साक्ष्य में शामिल किए जाने की अर्जी दी थी। अर्जी का विरोध एडीजीसी राजेश गुप्ता ने किया।

कोर्ट ने भेलूपुर के तत्‍कालीन सीओ को आदेश दिया था

कोर्ट ने भेलूपुर के तत्कालीन सीओ रहे अमरेश को बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। घटनास्थल की पहचान सीओ भेलूपुर की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित ने अग्रिम विवेचना की अर्जी भी कोर्ट में दी थी। जिसे विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी थी। मामले में आरोपित सांसद का बयान कोर्ट में दर्ज हो चुका है।


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