LockDown 3.0: इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी बंद ही रहेगा, अतिआवश्यक मुकदमों की ही होगी सुनवाई
LockDown3.0 इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने आठ मई से हाई कोर्ट खोलने के फैसले को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने आठ मई से हाई कोर्ट खोलने के फैसले को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। हाई कोर्ट में केवल अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी। सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी और मुकदमों का दाखिला ऑनलाइन किया जाएगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में आठ मई से चार विशेष कोर्ट बैठेंगी। 15 मई तक कोर्ट के बैठने के पूर्व में जारी रोस्टर पर रोक लगा दी गयी है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष अमरेंद्रनाथ सिंह, निर्वाचित महासचिव प्रभाशंकर मिश्र, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडी सांडर्स के साथ मुख्य न्यायाधीश की हुई वार्ता में खुली अदालत में सुनवाई शुरू करने की योजना को स्थगित करने का फैसला लिया गया।
कोरोना महामारी की भयावहता व बढ़ते संक्रमण को देखते वकीलों का एक धड़ा अदालत खोलने का विरोध कर रहा था। बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने भी मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर खुली अदालत में सुनवाई की घोषणा को वापस लेने की मांग की थी। हालांकि हाई कोर्ट प्रशासन ने खुली अदालत में सुनवाई की तैयारी पूरी कर ली थी। ज्ञात हो कि आठ मई से लखनऊ खंडपीठ व रेड जोन वाले जिलों के अलावा इलाहाबाद प्रधान पीठ, ग्रीन व ऑरेंज जोन की अधीनस्थ अदालतों को खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुली अदालत में सुनवाई नहीं होगी।
ग्रीन व ऑरेंज जोन वाली जिला अदालतों में होगा कामकाज
इलाहाबाद हाई कोर्ट के संयुक्त निबंधक ने प्रदेश के सभी जिला जजों /पीठासीन अधिकारियों को अधिसूचना जारी करके सूचित किया है कि रेड जोन (कंटेनमेंट जोन) में आने वाली अदालतें नहीं बैठेंगी, जबकि ग्रीन व ऑरेंज जोन वाले जिलों की अदालतों में शुक्रवार से काम शुरू हो जाएगा। वहां पांच मई को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। रेड जोन में आने वाली अदालतें जैसे ही ग्रीन जोन में आएंगी वैसे वहां भी कार्य शुरू किया जाएगा। जिलों से मांगे गए स्पष्टीकरण को देखते यह आदेश जारी किया गया है।
समयबद्ध अंतरिम आदेश तीन जून तक बढ़े
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों, प्राधिकारियों के समयबद्ध सभी अंतरिम आदेशों जिनकी अवधि समाप्त हो रही है, उसे तीन जून तक बढ़ा दिया है। यह आदेश कोर्ट के अग्रिम आदेश तक चलने वाले अंतिम आदेशों पर लागू नहीं होगा। वह आदेश कायम रहेंगे, जो अंतरिम आदेश, जमानत, ध्वस्तीकरण, बेदखली आदि आदेशों की अवधि इस दौरान समाप्त हो रही थी, उन्हें बढ़ाया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में अदालतें बंद है। न्याय हित में यह सामान्य समादेश जारी किया गया है।