प्रतापगढ़ में पत्नी को जला कर मारने वाले शख्स को बेटे की गवाही पर उम्रकैद
पति रामलखन यादव ने पुलिस में बयान दिया था कि अमरावती ने मिट्टी का तेल उड़ेलकर खुद को आग के हवाले कर लिया। बचाने में उसका हाथ भी झुलस गया। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम कराया तो गले की हड्डी टूटी होने की बात सामने आई।
प्रयागराज, जेएनएन। प्रतापगढ़ में चार साल पहले बेरहमी से पिटाई के बाद पत्नी को मिट्टी का तेल उड़ेलकर जिंदा जलाने वाले व्यक्ति को उसके मासूम बेटे की गवाही पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि से 10-10 हजार रुपये दोनों बेटों को दिए जाएंगे। अपर जिला जज (एफटीसी) मधु डोगरा ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच आया सामने
लालगंज कोतवाली अंतर्गत हिरऊ का पुरवा (बेल्हा) गांव निवासी अमरावती देवी की (28) की 12 जून 2016 को जलने से मौत हो गई थी। पति रामलखन यादव ने पुलिस में बयान दिया था कि अमरावती ने मिट्टी का तेल उड़ेलकर खुद को आग के हवाले कर लिया। उसे बचाने में उसका हाथ भी झुलस गया। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम कराया तो गले की हड्डी टूटी होने की बात सामने आई। इसके बाद विवेचना में रामलखन यादव का नाम अभियुक्त के रूप में रखा गया।
छह साल के बेटे ने बयां की करतूत
मुकदमे की सुनवाई के दौरान छह साल के बेटे अमित यादव ने गवाही दी कि उसके सामने ही मां को पापा ने मारा था और मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। उसे भी मारकर भगा दिया था। घटना के समय छोटा भाई अभिषेक मौसी के पास परकापुर में था। माता-पिता के अलावा सिर्फ वही घर पर था। बेटे की गवाही सहित अन्य साक्ष्यों पर अपर जिला जज (एफटीसी) कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।