यूपी में अब न्यायिक सेवा के अधिकारी अपने वाहनों पर नहीं लिख सकेंगे पदनाम
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि अब न्यायिक सेवा के अधिकारी अपने वाहनों पर पदनाम नहीं लिख सकते हैं।
By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 03:08 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 03:08 PM (IST)
प्रयागराज जेएनएन। अब न्यायिक सेवा के अधिकारी अपने वाहनों पर पदनाम नहीं लिख सकेंगे। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि अब सरकारी और निजी दोनों तरह के वाहनों पर पदनाम नहीं लिखा जा सकता है। इस संबंध में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मयंक जैन ने अधिसूचना जारी कर दी है।
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के निर्देश पर जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी और निजी दोनों तरह के वाहनों पर पदनाम नहीं लिखा जा सकेगा। यह सूचना प्रदेश के सभी सभी जिला जजों, ओएसडी और अधिकारियों को भेज दी गई है।
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