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Good News : छह हजार से ज्यादा करदाताओं का माफ होगा ब्याज, यह होगी शर्त Prayagraj News

अफसर बताते हैं कि करदाताओं को विवादित कर और छूट संबंधी ब्योरा भेजा जा चुका है। कर जमा करने और मामले के निस्तारण के बाद अपील वापस करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Mon, 16 Mar 2020 08:28 AM (IST)Updated: Mon, 16 Mar 2020 07:22 PM (IST)
Good News : छह हजार से ज्यादा करदाताओं का माफ होगा ब्याज, यह होगी शर्त Prayagraj News
Good News : छह हजार से ज्यादा करदाताओं का माफ होगा ब्याज, यह होगी शर्त Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। उच्च सदन यानी राज्यसभा में शुक्रवार को प्रत्यक्षकर 'विवाद से विश्वास' बिल पारित होने के बाद विवादित मामलों के निस्तारण के लिए आयकर विभाग ने कमर कस ली है। ऐसे प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए विभाग 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इसके लिए स्टॉफ की तीन शिफ्टों में आठ-आठ घंटे की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। योजना के दायरे में इलाहाबाद (प्रयागराज) परिक्षेत्र के आने वाले छह हजार से ज्यादा करदाताओं का ब्याज और जुर्माना पूरा माफ होगा, बशर्ते कि वह 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करें।

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इलाहाबाद परिक्षेत्र में अपील के करीब हैं 5400 मामले

इलाहाबाद परिक्षेत्र के इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्रों में अपील के करीब 5400 मामले हैं, जबकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) के लगभग छह सौ, उच्च और उच्चतम न्यायालय में 53 मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालय में 44 और उच्चतम न्यायालय में नौ वाद शामिल हैं। आवेदनों के सत्यापन के लिए आयकर अधिकारियों, आयकर निरीक्षकों, वरिष्ठ कर सहायकों और स्टेनोग्राफरों की अलग टीमें बना दी गई हैैं, जो शिफ्टों में आवेदनों का सत्यापन करके ब्योरा 24 घंटे में करदाताओं को ऑनलाइन मुहैया कराएंगी। अफसर बताते हैं कि करदाताओं को विवादित कर और छूट संबंधी ब्योरा भेजा जा चुका है। कर जमा करने और मामले के निस्तारण के बाद अपील वापस करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। 

कर में अधिकतम 50 फीसद की छूट

जिन मामलों में विभाग ने अपील की है, उसमें आयकर में 50 फीसद की छूट के साथ ब्याज और जुर्माने पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। हालांकि, जिन प्रकरणों में करदाता ने अपील की है, उसमें करदाताओं को कर देना पड़ेगा, लेकिन ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा। अगर विवादित मामले ब्याज, जुर्माने और फीस से संबंधित हैं तो कर 25 फीसद जमा करना होगा। यह योजना 30 जून तक चलेगी। 

किस क्षेत्र में अपील के कितने मामले (लगभग में)

-1600 इलाहाबाद में

-1100 वाराणसी में

-2700 गोरखपुर में

आइटीएटी के कितने प्रकरण

-400 इलाहाबाद में

-125 वाराणसी में

-90 गोरखपुर में


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