हाईकोर्ट : ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट की प्रति देने का निर्देश
याची का कहना है कि उसने अधिक सवालों के सही उत्तर दिये हैं। उसे अधिक अंक मिलना चाहिए। ऐसे में याची को ओएमआर शीट देखने की अनुमति दी जाय। कोर्ट ने याची को आदेश की प्रति के साथ एक हफ्ते में आयोग को ओएमआर शीट दिखाने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को एक अंक से चयनित होने से वंचित रहे याची को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की ओएमआर शीट की प्रति देने का निर्देश दिया है। ताकि याची देख ले कि उसे कितने अंक मिले हैं और वह उचित फोरम में अपनी बात रख सके।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कानपुर नगर के मृत्युंजय सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। याची अधिवक्ता का कहना है कि आयोग ने 2016 में ग्राम विकास अधिकारी पद की भर्ती निकाली थी। याची को घोषित परिणाम में 76 अंक मिले है, जबकि कटऑफ 77 अंक है। इससे याची एक अंक से चयनित होने से वंचित रह गया। याची लिखित व शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहा है। उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। याची का कहना है कि उसने अधिक सवालों के सही उत्तर दिये हैं। उसे अधिक अंक मिलना चाहिए। ऐसे में याची को ओएमआर शीट देखने की अनुमति दी जाय। कोर्ट ने याची को आदेश की प्रति के साथ एक हफ्ते में आयोग को ओएमआर शीट दिखाने का निर्देश दिया है।